किशोरी को जलाकर मारने के प्रयास में युवक के खिलाफ दर्ज मुकदमे में पुलिस ने बढ़ाई धाराएं
By भाषा | Published: November 9, 2020 05:30 PM2020-11-09T17:30:27+5:302020-11-09T17:30:27+5:30
बलिया, नौ नवंबर बलिया जिले के दुबहर थाना क्षेत्र में 16 वर्षीय एक किशोरी को जलाकर मारने की कोशिश में पुलिस ने आरोपी युवक को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। पुलिस ने इस मामले में विवेचना के बाद आरोपी के विरुद्ध हथियार द्वारा गंभीर चोट पहुंचाने व लज्जा भंग करने के आरोप की धारा भी बढ़ा दी है, इसके पहले हत्या के प्रयास की धारा लगाई गई थी।
दुबहर थाना के प्रभारी अनिल चंद्र तिवारी ने सोमवार को बताया कि संबंधित क्षेत्र के एक गांव में 16 वर्षीया किशोरी पर गत सात नवम्बर की रात्रि तकरीबन 2 बजे मिट्टी का तेल डालकर जलाने के मामले में पुलिस ने आरोपी को रविवार को जेल भेज दिया है ।
उन्होंने जानकारी दी कि किशोरी के पिता की शिकायत पर पुलिस ने कृष्णा गुप्ता नामक युवक के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की जान लेने की नीयत से हमला (धारा 307) में नामजद मुकदमा दर्ज किया था । किशोरी के पिता ने पुलिस को यह भी बताया कि वह आरोपी पड़ोसी युवक कृष्णा गुप्ता कक्षा नौ में पढ़ने वाली उसकी बेटी के साथ अवैध संबंध बनाने के लिए दबाव बनाता रहा और जब बात नहीं मानी तो मिट्टी का तेल डालकर आग लगा दिया।
पिता की शिकायत के मुताबिक जब उसकी बेटी स्कूल जाती तब भी वह छेड़खानी करता था और माता-पिता सबको जलाकर मार डालने की धमकी देता था। इसी डर वश किशोरी ने परिवार वालों को कुछ बताया नहीं। थाना प्रभारी के मुताबिक पुलिस ने विवेचना के बाद इसमें आरोपी कृष्णा के विरुद्ध खतरनाक हथियार द्वारा गंभीर चोट पहुंचाने व लज्जा भंग करने के आरोप की धारा 354 डी व 326 भी बढ़ा दिया है। इन धाराओं के अंतर्गत आरोपी को आजीवन कारावास की सजा हो सकती है ।
थाना प्रभारी ने बताया कि किशोरी को उपचार के लिए वाराणसी स्थित एक अस्पताल में भर्ती कराया गया है। किशोरी के चाचा ने बताया कि उपचार कराने में परिवार सक्षम नहीं है इसलिए प्रशासन से सहायता की गुहार लगाई जा रही है।
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