छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सरकार ने लिया बड़ा फैसला, काम के दौरान पंजीकृत मजदूरों की मृत्यु पर परिवार वालों को दी जाएगी एक लाख रुपये की सहायता

By भाषा | Published: January 1, 2020 05:41 PM2020-01-01T17:41:07+5:302020-01-01T17:49:11+5:30

अधिकारियों ने बताया, ‘‘योजना के तहत पंजीकृत मजदूर के काम के दौरान मृत्यु होने पर परिवार को एक लाख रुपये तथा दिव्यांगता पर 50 हजार रुपये की आर्थिक सहायता मुहैया कराई जाएगी। राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में यह योजना पंचायत चुनाव की आचार संहिता खत्म होने के बाद प्रभावी होगी।’’

In Chhattisgarh, the Congress government took a big decision, one lakh rupees will be received on the death of laborers during work and 50 thousand rupees on disability. | छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सरकार ने लिया बड़ा फैसला, काम के दौरान पंजीकृत मजदूरों की मृत्यु पर परिवार वालों को दी जाएगी एक लाख रुपये की सहायता

छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सरकार ने लिया बड़ा फैसला, काम के दौरान मजदूरों की मृत्यु पर मिलेगी एक लाख रुपये और दिव्यांगता पर 50 हजार रुपये

Highlightsइन योजनाओं में 18 से 60 आयु वर्ग के निर्माण और असंगठित श्रमिक लाभान्वित होंगे।मादक द्रव्य पदार्थों के सेवन, एक-दूसरे से मारपीट और आत्महत्या के मामलों में यह सहायता नहीं मिलेगी।

छत्तीसगढ़ सरकार ने काम के दौरान श्रमिक की मृत्यु होने पर एक लाख रुपये और दिव्यांगता पर 50 हजार रुपये की सहायता देने का फैसला किया है। राज्य के वरिष्ठ अधिकारियों ने बुधवार को यहां बताया कि राज्य सरकार ने राज्य में श्रमिकों के लिए नई योजनाएं शुरू करने का फैसला किया है, जिसके तहत श्रमिकों को सहायता दी जाएगी।

अधिकारियों ने बताया, ‘‘योजना के तहत पंजीकृत मजदूर के काम के दौरान मृत्यु होने पर परिवार को एक लाख रुपये तथा दिव्यांगता पर 50 हजार रुपये की आर्थिक सहायता मुहैया कराई जाएगी। राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में यह योजना पंचायत चुनाव की आचार संहिता खत्म होने के बाद प्रभावी होगी।’’

उन्होंने बताया, ‘‘राज्य के श्रम विभाग के अधीन छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल में पंजीकृत निर्माण श्रमिकों के लिए ‘मुख्यमंत्री विश्वकर्मा निर्माण श्रमिक मृत्यु एवं दिव्यांग सहायता योजना’ तथा छत्तीसगढ़ असंगठित कर्मकार राज्य सामाजिक सुरक्षा मण्डल में पंजीकृत असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए ‘मुख्यमंत्री असंगठित कर्मकार मृत्यु एवं दिव्यांग सहायता योजना’ शुरू की जाएगी।’’

इन योजनाओं में 18 से 60 आयु वर्ग के निर्माण और असंगठित श्रमिक लाभान्वित होंगे। मादक द्रव्य पदार्थों के सेवन, एक-दूसरे से मारपीट और आत्महत्या के मामलों में यह सहायता नहीं मिलेगी। अधिकारियों ने बताया, ‘‘निर्माण श्रमिकों से संबंधित राशि छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार मण्डल द्वारा दी जाएगी तथा असंगठित श्रमिकों से संबंधित राशि असंगठित कर्मकार मण्डल को राज्य बजट से प्रदान की जाएगी।’’ 

English summary :
In Chhattisgarh, the Congress government took a big decision, one lakh rupees will be received on the death of laborers during work and 50 thousand rupees on disability.


Web Title: In Chhattisgarh, the Congress government took a big decision, one lakh rupees will be received on the death of laborers during work and 50 thousand rupees on disability.

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