गैर इरादतन हत्या के दोषी छह लोगों को आठ-आठ वर्ष का कारावास

By भाषा | Updated: February 4, 2021 14:24 IST2021-02-04T14:24:28+5:302021-02-04T14:24:28+5:30

Imprisonment for six years each for six people guilty of culpable homicide | गैर इरादतन हत्या के दोषी छह लोगों को आठ-आठ वर्ष का कारावास

गैर इरादतन हत्या के दोषी छह लोगों को आठ-आठ वर्ष का कारावास

प्रतापगढ़ (उत्‍तर प्रदेश), चार फरवरी प्रतापगढ़ की एक अदालत ने गैर इरादतन हत्‍या के करीब सात साल पुराने एक मामले में छह आरोपियों को दोषी करार देते हुए आठ-आठ साल के कारावास और जुर्माने की सजा सुनायी है।

अभियोजन पक्ष के अनुसार आसपुर देवसरा क्षेत्र के अकारीपुर बुटान गांव के शैलेश कुमार तिवारी ने 31 जुलाई 2014 को दर्ज मामले में आरोप लगाया था कि हृदय नारायण, महेंद्र कुमार, अंबिका प्रसाद, संतोष कुमार, सुनील कुमार और अनिल कुमार नामक आरोपियों ने उसके पिता रमापति त्रिपाठी को लाठी-डंडे से पीट-पीट कर घायल कर दिया। इसके बाद उपचार के दौरान उनकी मौत हो गई।

पुलिस ने गैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज कर आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया था।

अपर सत्र न्यायाधीश मधु डोगरा ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद सभी छह आरोपियों को गैर इरादतन हत्या का दोषी करार देते हुए बुधवार को आठ-आठ वर्ष के कारावास और 15-15 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।

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Web Title: Imprisonment for six years each for six people guilty of culpable homicide

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