तेलंगाना में अहम फैसला, तीन नाबालिग लड़कियों के बलात्कार-हत्या मामले में एक व्यक्ति को सजा ए मौत

By भाषा | Updated: February 6, 2020 20:05 IST2020-02-06T20:05:08+5:302020-02-06T20:05:08+5:30

इसके अलावा उसे तीसरी लड़की के बलात्कार-हत्या मामले में आजीवन कारावास की भी सजा सुनायी गई है। नलगोंडा में प्रथम अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश एसवीवी नाथ रेड्डी ने श्रीनिवास रेड्डी को पॉक्सो अधिनियम के तहत मौत की सजा सुनायी। वारदात को 2015 में अंजाम दिया गया था।

Important verdict in Telangana, one person sentenced to death in rape-murder case of two minor girls | तेलंगाना में अहम फैसला, तीन नाबालिग लड़कियों के बलात्कार-हत्या मामले में एक व्यक्ति को सजा ए मौत

वारदात को 2015 में अंजाम दिया गया था।

Highlightsलड़की के बलात्कार-हत्या मामले में पिछले साल 30 सितंबर को गिरफ्तार किया गया था।वह पहले भी दो लड़कियों की बलात्कार के बाद हत्या कर चुका है।

तेलंगाना की एक अदालत ने यदाद्री भोंगीर जिले के हाजीपुर में दो नाबालिग लड़कियों के बलात्कार-हत्या मामले में बृहस्पतिवार को 28 वर्षीय व्यक्ति को मौत की सजा सुनायी।

इसके अलावा उसे तीसरी लड़की के बलात्कार-हत्या मामले में आजीवन कारावास की भी सजा सुनायी गई है। नलगोंडा में प्रथम अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश एसवीवी नाथ रेड्डी ने श्रीनिवास रेड्डी को पॉक्सो अधिनियम के तहत मौत की सजा सुनायी। वारदात को 2015 में अंजाम दिया गया था।

रेड्डी को एक कुएं से क्षत-विक्षत शव मिलने के बाद एक लड़की के बलात्कार-हत्या मामले में पिछले साल 30 सितंबर को गिरफ्तार किया गया था। पूछताछ के दौरान उसने स्वीकार किया था कि वह पहले भी दो लड़कियों की बलात्कार के बाद हत्या कर चुका है।

Web Title: Important verdict in Telangana, one person sentenced to death in rape-murder case of two minor girls

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