हिरासत में प्रज्ञा को प्रताड़ित करने की शिकायत पर मानवाधिकार आयोग ने पुलिस प्रमुख को बुलाया

By भाषा | Published: February 23, 2021 10:01 PM2021-02-23T22:01:10+5:302021-02-23T22:01:10+5:30

Human Rights Commission summons police chief over complaint of torture in custody | हिरासत में प्रज्ञा को प्रताड़ित करने की शिकायत पर मानवाधिकार आयोग ने पुलिस प्रमुख को बुलाया

हिरासत में प्रज्ञा को प्रताड़ित करने की शिकायत पर मानवाधिकार आयोग ने पुलिस प्रमुख को बुलाया

मुंबई, 23 फरवरी महाराष्ट्र राज्य मानवाधिकार आयोग ने 2008 मालेगांव विस्फोट मामले में आरोपी प्रज्ञा सिंह ठाकुर को हिरासत में प्रताड़ित करने की शिकायत पर राज्य के पुलिस महानिदेशक को मंगलवार को सम्मन जारी किया।

आयोग ने पुलिस प्रमुख से छह अप्रैल को उसके समक्ष उपस्थित होने को कहा है।

पेशे से वकील आदित्य मिश्रा ने 2018 में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में शिकायत दी थी। उस दौरान ठाकुर (वर्तमान में भाजपा सांसद) ने टीवी पर एक साक्षात्कार में आरोप लगाया था कि गिरफ्तारी के बाद राज्य (महाराष्ट्र) पुलिस के आतंकवाद रोधी दस्ते (एटीएस) ने उन्हें प्रताड़ित किया था।

आयोग ने इस मामले को राज्य मानवाधिकार आयोग के पास भेज दिया था।

अर्जी में अनुरोध किया गया है कि आयोग को ठाकुर के आरोपों पर संज्ञान लेना चाहिए क्योंकि यह ‘‘भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 (जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता) से जुड़ा मुद्दा है।’’

ठाकुर फिलहाल जमानत पर जेल से बाहर हैं। वह 29 सितंबर, 2008 में उत्तरी महाराष्ट्र के मालेगांव में हुए विस्फोट मामले की मुख्य आरोपी हैं। शहर के एक मस्जिद के पास बाइक पर रखा बम फटने से छह लोगों की मौत हो गई थी और 100 से ज्यादा लोग घायल हो गए थे।

मुकदमे की सुनवाई चल रही है।

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Web Title: Human Rights Commission summons police chief over complaint of torture in custody

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