नई दिल्ली। गृह मंत्रालय ने मंगलवार को उन शिकायतों के बाद हस्तक्षेप किया है कि देश के बाहर से आने वाले लोगों के लिए अस्थायी संगरोध केंद्र के रूप में इस्तेमाल किए जाने वाले कुछ होटल सरकार द्वारा इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन अवधि को 14 दिन से घटाकर सात दिन करने पर सात दिन की अग्रिम धनराशि वापस करने से इनकार कर रहे हैं।
केंद्रीय गृह सचिव ने सभी राज्य मुख्य सचिवों से कहा कि विदेश से लौटने के बाद होटलों में क्वारंटाइन किए गए भारतीयों ने 14 दिनों के लिए अग्रिम भुगतान किया था। अब वे 7 दिनों के बाद घर जा सकते हैं, बाकी 7 दिनों की राशि उनको वापस दी जाए। कुछ होटल इसके लिए मना कर रहे हैं।
पत्र में आगे कहा गया, 'आपसे अनुरोध है कि संस्थागत क्वारंटाइन के लिए इस्तेमाल किए गए होटलों को आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए जाएं ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि 14 दिनों के अग्रिम भुगतान किए गए लोगों की शेष राशि बिना किसी देरी के वापस की जाए।'
बता दे कि सरकार ने लॉकडाउन के कारण विदेशों में फंस भारतीयो को वापस लाने के लिए वंदे भारत अभियान शुरू किया है। विशेष विमानों से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए लोगों को भारत वापस लाया जा रहा है। विदेश से वापस लाए गए लोगों को पहले 14 दिन के इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन में भेजा जाता था, लेकिन फिलहाल सरकार ने नियम बदल दिया है और अब सिर्फ 7 दिन ही इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन में रहना होगा।
देशभर में 1 लाख 45 हजार से ज्यादा लोग कोरोना से संक्रमित
केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की ओर से जारी आंकड़ों के अनुसार देशभर में कोरोना वायरस से अब तक 145380 लोग संक्रमित हो चुके हैं, जिसमें से 4167 लोगों की इस महामारी से मौत हो चुकी है। हालांकि देशभर में 60490 लोग ठीक भी हो चुके हैं। एक व्यक्ति देश से बाहर चला गया है और देश में कोरोना के 80722 एक्टिव केस मौजूद हैं।