दिल्ली में ऑक्सीजन का बफर स्टॉक बनाने के मामले पर उच्च न्यायालय ने केन्द्र से जवाब मांगा
By भाषा | Updated: July 7, 2021 19:15 IST2021-07-07T19:15:05+5:302021-07-07T19:15:05+5:30

दिल्ली में ऑक्सीजन का बफर स्टॉक बनाने के मामले पर उच्च न्यायालय ने केन्द्र से जवाब मांगा
नयी दिल्ली, सात जुलाई दिल्ली उच्च न्यायालय ने कोविड-19 महामारी से निपटने के लिये राष्ट्रीय राजधानी में तरल चिकित्सीय ऑक्सीजन (एलएमओ) का बफर स्टॉक (सुरक्षित भंडारण) बनाने के मामले पर बुधवार को केन्द्र सरकार से जवाब मांगा। वहीं, दिल्ली सरकार ने बताया है कि उसके पास 419 मीट्रिक टन एलएमओ है।
न्यायमूर्ति विपिन सांघी और न्यायमूर्ति जसमीत सिंह की पीठ ने केन्द्र को उच्चतम न्यायालय के 30 अप्रैल के आदेश के अनुसार उठाए गए कदमों के बारे में एक सप्ताह में सकारात्मक रूप से जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया क्योंकि यह मामला काफी समय से लंबित है। उच्चतम न्यायालय ने उस आदेश में एलएमओ का बफर स्टॉक बनाने के लिये कहा था।
दिल्ली सरकार ने अदालत को बताया कि उसके पास उसके पास फिलहाल बफर में 419 मीट्रिक टन एलएमओ है और राज्य के अस्पताल में केन्द्र बनाया जा रहा है।
अदालत ने दिल्ली सरकार को ऑक्सीजन के बफर स्टॉक के मुद्दे पर एक स्थिति रिपोर्ट दाखिल करने, विभिन्न भंडारण टैंकों के स्थान और एलएमओ की कितनी मात्रा में संग्रहित किया जा रहा है, इसका विवरण देने का भी निर्देश दिया।
दिल्ली सरकार का प्रतिनिधित्व कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता राहुल मेहरा ने कहा कि एलएमओ स्टॉक ऑक्सीजन आपूर्तिकर्ताओं के पास संग्रहित किया जा रहा है, बाद में इसे यहां लाया जाएगा।
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