उच्च न्यायालय ने लापता लड़की का पता लगाने के लिए इंटरपोल से संपर्क करने का निर्देश दिया

By भाषा | Published: August 27, 2021 09:12 PM2021-08-27T21:12:39+5:302021-08-27T21:12:39+5:30

High Court directs to approach Interpol to trace missing girl | उच्च न्यायालय ने लापता लड़की का पता लगाने के लिए इंटरपोल से संपर्क करने का निर्देश दिया

उच्च न्यायालय ने लापता लड़की का पता लगाने के लिए इंटरपोल से संपर्क करने का निर्देश दिया

कलकत्ता उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को पश्चिम बंगाल सीआईडी को निर्देश दिया कि अपहरण कर बांग्लादेश ले जाई गई लड़की की सुरक्षित वापसी के लिए वह सीबीआई के माध्यम से तुरंत इंटरपोल से संपर्क करे। याचिकाकर्ता ने दावा किया है कि उसकी बेटी 29 जुलाई से लापता है। न्यायमूर्ति राजेशेखर मंथा ने उत्तर 24 परगना जिले के बारासात थाने के प्रभारी को निर्देश दिया कि इस मामले में वह सीआईडी से संपर्क करें। उन्होंने सीआईडी को निर्देश दिया कि ‘‘वह तुरंत सीबीआई से संपर्क करे और लड़की तक पहुंचने एवं उसे वापस भारत लाने के लिए तुरंत कदम उठाए जाएं।’’ याचिकाकर्ता के वकील की अर्जी पर अदालत ने राज्य सीआईडी और सीबीआई को याचिका में प्रतिवादी के तौर पर जोड़ने का निर्देश दिया। उन्होंने सीआईडी और सीबीआई से कहा कि मामले की अगली सुनवाई की तारीख 16 सितंबर को अदालत को इस मामले में उठाए गए कदमों से अवगत कराएं। इससे पहले 16 अगस्त को याचिकाकर्ता ने अदालत से कहा कि उनके पास ठोस सूचना है कि उनकी बेटी को बांग्लादेश भेज दिया गया होगा।

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Web Title: High Court directs to approach Interpol to trace missing girl

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