उच्च न्यायालय ने दिल्ली सरकार को 95 वर्षीय महिला की शिकायत पर निर्णय करने का निर्देश दिया
By भाषा | Updated: November 19, 2021 20:36 IST2021-11-19T20:36:27+5:302021-11-19T20:36:27+5:30

उच्च न्यायालय ने दिल्ली सरकार को 95 वर्षीय महिला की शिकायत पर निर्णय करने का निर्देश दिया
नयी दिल्ली, 19 नवंबर दिल्ली उच्च न्यायालय ने दिल्ली सरकार को निर्देश दिया है कि 95 वर्षीय महिला की शिकायत पर आठ हफ्ते के अंदर निर्णय करें। महिला ने अपने बेटों द्वारा अपने दिवंगत पति के घर से अवैध रूप से जबरन निकालने के खिलाफ याचिका दायर की है।
दिल्ली सरकार के वकील ने अदालत से कहा कि महिला की उम्र को देखते हुए वह उनकी याचिका पर तेजी से निर्णय करेगी।
अदालत ने स्पष्ट किया कि उनकी शिकायत पर वह कोई विचार व्यक्त नहीं कर रही है, अगर वह अधिकारियों के निर्णय से खुश नहीं हों तो वह कानूनी रास्ता अख्तियार कर सकती हैं।
न्यायमूर्ति रेखा पल्ली ने आदेश दिया, ‘‘याचिका का निस्तारण किया जाता है और प्रतिवादी संख्या एक (दिल्ली सरकार) को निर्देश दिया जाता है कि याचिकाकर्ता की लंबित शिकायत पर आज से आठ हफ्ते के अंदर निर्णय करे।’’
महिला ने अदालत से कहा कि उनके पति की मौत के बाद उनके सभी बेटे एवं दामाद ने कथित तौर पर उनका उत्पीड़न शुरू कर दिया ताकि वह अपनी सभी संपत्ति उनके नाम कर दें।
याचिका में बताया गया कि याचिकाकर्ता की बेटियों ने कथित पिटाई की घटना के बारे में स्थानीय पुलिस को जानकारी दी लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई।
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