उच्च न्यायालय ने पलानीस्वामी, पनीरसेल्वम के खिलाफ याचिका बंद की

By भाषा | Updated: April 9, 2021 22:14 IST2021-04-09T22:14:20+5:302021-04-09T22:14:20+5:30

High court closes plea against Palaniswami, Panneerselvam | उच्च न्यायालय ने पलानीस्वामी, पनीरसेल्वम के खिलाफ याचिका बंद की

उच्च न्यायालय ने पलानीस्वामी, पनीरसेल्वम के खिलाफ याचिका बंद की

चेन्नई, नौ अप्रैल मद्रास उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को एक जनहित याचिका को बंद करने करने का फैसला किया जिसमें सत्तारूढ़ अन्नाद्रमुक में ओ पनीरसेल्वम और के पलानीस्वामी की क्रमश: समन्वयक और संयुक्त समन्वयक के तौर पर नियुक्ति को अमान्य घोषित करने का अनुरोध किया गया था।

पलानीस्वामी तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हैं जबकि पनीरसेल्वम उपमुख्यमंत्री हैं।

सलेम में कनगाकुर्ची के याचिकाकर्ता जी सुंदरम ने विधानसभा चुनाव के काफी पहले अन्नाद्रमुक पार्टी के नियम 30 (दो) के तहत समन्वयक और उच्च स्तरीय कार्यकारिणी सदस्य तथा अन्य सदस्यों के चयन के लिए पार्टी के भीतर चुनाव कराने को लेकर निर्देश देने का आग्रह किया था।

मुख्य न्यायाधीश संजीव बनर्जी और न्यायमूर्ति सेंथिल कुमार राममूर्ति की पीठ के समक्ष याचिका पर सुनवाई के दौरान चुनाव आयोग की तरफ से पेश वकील ने बताया कि आयोग ने इस मामले में अन्नाद्रमुक को पत्र जारी किया था।

उन्होंने कहा कि कोविड-19 महामारी के कारण पार्टी ने कुछ समय की मोहलत मांगी है।

इसके बाद पीठ ने कहा कि इस चरण में कोई आदेश जारी नहीं किया जा सकता और याचिका को बंद कर दिया।

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Web Title: High court closes plea against Palaniswami, Panneerselvam

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