हेलीकॉप्टर सौदा : मुख्यमंत्री कमलनाथ के भांजे रतुल पुरी पर कोर्ट ने ईडी को स्थिति रिपोर्ट दाखिल करने को कहा
By भाषा | Published: August 14, 2019 02:33 PM2019-08-14T14:33:45+5:302019-08-14T14:33:45+5:30
न्यायमूर्ति सुनील गौड़ ने कहा कि स्थिति रिपोर्ट में ‘‘याचिकाकर्ता (पुरी) की (कथित) धनशोधन में अभी तक पता चली वास्तविक भूमिका के बारे में भी बताया जाना चाहिए।’’ अदालत ने प्रवर्तन निदेशालय से यह भी पूछा कि वह पुरी को हिरासत में ले कर पूछताछ करने की मांग क्यों कर रही है।
दिल्ली उच्च न्यायालय ने प्रवर्तन निदेशालय से कहा है कि वह, कारोबारी रतुल पुरी को पिछले सप्ताह अग्रिम जमानत देने से इंकार किए जाने के बाद, अगस्ता वेस्टलैंट हेलीकॉप्टर प्रकरण से जुड़े धन शोधन मामले में हुई प्रगति पर स्थिति रिपोर्ट दाखिल करे।
न्यायमूर्ति सुनील गौड़ ने कहा कि स्थिति रिपोर्ट में ‘‘याचिकाकर्ता (पुरी) की (कथित) धनशोधन में अभी तक पता चली वास्तविक भूमिका के बारे में भी बताया जाना चाहिए।’’ अदालत ने प्रवर्तन निदेशालय से यह भी पूछा कि वह पुरी को हिरासत में ले कर पूछताछ करने की मांग क्यों कर रही है।
Hearing on Ratul Puri's anticipatory bail plea in Delhi High Court, deferred for 20th August. Court has asked the Enforcement Directorate to file a status reply in the matter. pic.twitter.com/x0vkusJkD4
— ANI (@ANI) August 14, 2019
अदालत ने इस मामले को 20 अगस्त के लिए सूचीबद्ध किया। गौरतलब है कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ के भांजे रतुल पुरी ने अग्रिम जमानत से इनकार करने के निचली अदालत के फैसले को चुनौती दी है। प्रवर्तन निदेशालय ने पुरी की अग्रिम जमानत का पुरजोर विरोध करते हुए कहा था कि निचली अदालत पहले ही उसके खिलाफ गैरजमानती वारंट जारी कर चुकी है।