घर में हिरासत में रखने के वाजे के आवेदन पर फैसला आने तक उन्हें अस्पताल से छुट्टी नहीं दी जाए: अदालत
By भाषा | Updated: September 28, 2021 22:10 IST2021-09-28T22:10:07+5:302021-09-28T22:10:07+5:30

घर में हिरासत में रखने के वाजे के आवेदन पर फैसला आने तक उन्हें अस्पताल से छुट्टी नहीं दी जाए: अदालत
मुंबई, 28 सितंबर मुंबई में एक विशेष अदालत ने मंगलवार को एक अस्पताल को निर्देश दिया कि वह बर्खास्त पुलिसकर्मी सचिन वाजे को तब तक छुट्टी नहीं दे जब तक कि घर में हिरासत में रखने के उनके आवदेन पर फैसला नहीं आ जाता। वाजे ह्रदय की शल्यक्रिया (ओपन हार्ट सर्जरी) के बाद से अस्पताल में भर्ती हैं।
वाजे, मुकेश अंबानी के मुंबई स्थित घर एंटीलिया के बाहर एक वाहन में विस्फोटक सामग्री मिलने के मामले तथा मनसुख हिरन हत्या मामले में आरोपी हैं।
अस्पताल ने अदालत को सूचित किया था कि वाजे को 28 सितंबर को छुट्टी दी जा सकती है। वाजे ने अपने अधिवक्ता रौनक नायक के जरिए मंगलवार को अनुरोध किया कि उन्हें तब तक अस्पताल से छुट्टी नहीं दी जाए, जब तक कि घर में हिरासत के उनके आवदेन पर फैसला नहीं आ जाता।
वाजे ने पिछले हफ्ते दिए आवेदन में कहा था कि ह्रदय की शल्यक्रिया के बाद स्वास्थ्य लाभ के लिए उन्हें घर में हिरासत में रहने की इजाजत दी जाए। हालांकि राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण (एनआईए) ने आवेदन का विरोध करते हुए कहा था कि वाजे फरार हो सकते हैं।
मंगलवार को विशेष न्यायाधीश ए टी वानखेड़े ने अस्पताल को निर्देश दिया कि वाजे को बुधवार तक छुट्टी न दी जाए क्योंकि उसी दिन उनके आवेदन पर सुनवाई होनी है।
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