हरियाणा सरकार ने बेइमानी से संपत्ति के हस्तांतरण पर रोक लगाने के लिए अधिसूचना जारी की
By भाषा | Updated: December 29, 2020 18:21 IST2020-12-29T18:21:48+5:302020-12-29T18:21:48+5:30

हरियाणा सरकार ने बेइमानी से संपत्ति के हस्तांतरण पर रोक लगाने के लिए अधिसूचना जारी की
चंडीगढ़, 29 दिसंबर संपत्तियों के बेइमानी से हस्तांतरण को रोककर संपत्ति मालिकों के अधिकारों के संरक्षण के लिए हरियाणा सरकार ने राज्य के पंजीयन मैनुअल में संशोधन की अधिसूचना जारी की है।
अतिरिक्त मुख्य सचिव और वित्त आयुक्त, राजस्व और आपदा प्रबंधन विभाग, संजीव कौशल ने मंगलवार को यहां कहा कि संशोधन यह सुनिश्चित करने के लिए किया गया है कि वैध संपत्ति अधिकार रखने वाले लोगों को बेइमानी से बिक्री के बैनामे को निरस्त कराने के लिए कानूनी तरीकों का सहारा न लेना पड़े और उनके पास संपत्ति के अधिकार बने रहें।
यह संशोधन पंजीयन अधिकारियों को ऐसे बैनामों को निरस्त करने के अधिकार प्रदान करेगा जिसका हस्तांतरण किसी ऐसे व्यक्ति ने बेइमानी से किया है जो उसका स्वामी नहीं है।
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