ज्ञानवापी मामले पर आज फैसला, वाराणसी में धारा-144 लागू, होटल, धर्मशालाओं सहित सोशल मीडिया पर भी नजर

By भाषा | Published: September 12, 2022 07:20 AM2022-09-12T07:20:02+5:302022-09-12T07:25:15+5:30

वाराणसी के ज्ञानवापी मामले में आगे सुनवाई होगी या नहीं, इसे लेकर कोर्ट अपना आदेश आज सुनाएगी। मामले को लेकर सुनवाई पूरी हो चुकी है और वाराणसी कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था।

Gyanvapi case, security gets tightend in varanasi before court order today | ज्ञानवापी मामले पर आज फैसला, वाराणसी में धारा-144 लागू, होटल, धर्मशालाओं सहित सोशल मीडिया पर भी नजर

ज्ञानवापी मामले पर आज फैसला (फाइल फोटो)

Highlightsवाराणसी के श्रृंगार गौरी-ज्ञानवापी केस में याचिका पर जिला कोर्ट में आगे सुनवाई होगी या नहीं, इस पर आएगा फैसला।वाराणसी कमिश्नरेट में धारा 144 लागू करने का निर्देश, संवेदनशील इलाकों में फ्लैग मार्च और पैदल गश्त।होटलों, धर्मशालाओं और गेस्ट हाउसों में चेकिंग के साथ ही सोशल मीडिया पर भी पुलिस की नजर।

वाराणसी: ज्ञानवापी परिसर स्थित मां श्रृंगार गौरी के नियमित दर्शन-पूजन की मांग को लेकर दायर याचिका सुनवाई योग्य है या नहीं इस पर वाराणसी की अदालत सोमवार को अपना फैसला सुनाएगी। इसके मद्देनजर वाराणसी में धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा लागू कर दी गई है।

गुरुओं के साथ संवाद...धारा 144 लागू

वाराणसी के पुलिस आयुक्त ए. सतीश गणेश ने रविवार को बताया कि ज्ञानवापी-श्रृंगार गौरी मामले में जिला अदालत द्वारा सोमवार को फैसला सुनाए जाने के मद्देनजर एहतियाती कदम के तहत वाराणसी कमिश्नरेट में धारा 144 लागू करने का निर्देश जारी कर दिया गया है।

सभी पुलिस अधिकारियों को अपने क्षेत्रों के धर्म गुरुओं के साथ संवाद करने का निर्देश दिया गया है। गणेश ने बताया कि पूरे शहर को सेक्टरों में विभाजित कर सभी सेक्टरों में आवश्यकतानुसार पुलिस बल की तैनाती की गई है।

संवेदनशील इलाकों में फ्लैग मार्च और पैदल गश्त का निर्देश दिया गया है। जिले के संवेदनशील इलाकों में त्वरित कार्रवाई बल तैनात करने को कहा गया है। जिले के सीमाओं पर चेकिंग और सतर्कता बढ़ाने का निर्देश जारी किया गया है।

होटल, धर्मशालाओं के साथ सोशल मीडिया पर भी नजर

होटलों, धर्मशालाओं और गेस्ट हाउसों में चेकिंग के साथ ही सोशल मीडिया के मंचों पर लगातर नजर रखने का निर्देश जारी किया गया है। गौरतलब है कि ज्ञानवापी परिसर स्थित मां श्रृंगार गौरी के नियमित दर्शन-पूजन की मांग को लेकर वाराणसी के जिला जज ए. के. विश्वेश की अदालत में चल रहा मुकदमा सुनवाई योग्य है या नहीं, इस पर हिन्दू और मुस्लिम पक्ष की बहस पूरी हो गयी है। अदालत अपना आदेश आज सुनाएगी।

दिल्ली की राखी सिंह तथा वाराणसी की निवासी चार महिलाओं ने ज्ञानवापी मस्जिद की बाहरी दीवार पर स्थित हिंदू देवी देवताओं की प्रतिदिन पूजा अर्चना का आदेश देने के आग्रह वाली एक याचिका पिछले साल सिविल जज सीनियर डिविजन रवि कुमार दिवाकर की अदालत में दाखिल की थी।

शिवलिंग मिलने का हुआ था दावा

कोर्ट आदेश पर पिछली मई में ज्ञानवापी परिसर का वीडियोग्राफी सर्वे कराया गया था। इसी बीच, मुस्लिम पक्ष ने इस सर्वे को उपासना अधिनियम 1991 का उल्लंघन करार देते हुए इस पर रोक लगाने के आग्रह वाली एक याचिका उच्चतम न्यायालय में दाखिल की थी।

हालांकि न्यायालय ने वीडियोग्राफी सर्वे पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था, मगर मामले की सुनवाई जिला जज की अदालत में स्थानांतरित करने का आदेश दिया था। ज्ञानवापी सर्वे की रिपोर्ट पिछली 19 मई को जिला अदालत में पेश की गई थी। सर्वे के दौरान हिंदू पक्ष ने ज्ञानवापी मस्जिद के वजू खाने में शिवलिंग मिलने का दावा किया था जबकि मुस्लिम पक्ष ने उसे फव्वारा बताया था।

मुस्लिम पक्ष ने इस मामले को उपासना स्थल अधिनियम के खिलाफ बताते हुए कहा था कि यह मामला सुनवाई के योग्य नहीं है। जिला जज ने इस सिलसिले में दायर याचिका पर पहले सुनवाई करने का निर्णय लिया था। इस मामले में दोनों पक्षों की दलीलें पूरी हो चुकी हैं। हिंदू पक्ष का दावा है कि मुस्लिम पक्ष बहुत पुराने दस्तावेज पेश कर रहा है जो इस मामले से संबंधित नहीं है।

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