गुजरात सरकार ने न्यायालय के फैसले के बाद कोविड से मौत के 22,000 मामलों में मुआवजा दिया

By भाषा | Updated: December 15, 2021 01:26 IST2021-12-15T01:26:32+5:302021-12-15T01:26:32+5:30

Gujarat government gave compensation in 22,000 cases of death from Kovid after the court's decision | गुजरात सरकार ने न्यायालय के फैसले के बाद कोविड से मौत के 22,000 मामलों में मुआवजा दिया

गुजरात सरकार ने न्यायालय के फैसले के बाद कोविड से मौत के 22,000 मामलों में मुआवजा दिया

अहमदाबाद, 14 दिसंबर गुजरात सरकार ने मंगलवार को कहा कि उसने लगभग 22,000 ऐसे मामलों में प्रत्येक के परिजन को 50,000 रुपये की अनुग्रह राशि का भुगतान किया है, जहां मरीजों की मौत कोविड-19 से जुड़ी पाई गई थी जब​​कि इसका आधिकारिक आंकड़ा वर्तमान में भी 10,100 है। सरकार ने यह मुआवजा उच्चतम न्यायालय द्वारा कोरोना वायरस से संबंधित मौतों को परिभाषित करने में किए गए परिवर्तनों का हवाला देते हुए दिया है।

राजस्व मंत्री राजेंद्र त्रिवेदी ने कहा कि लगभग 22,000 लोगों को मुआवजा देना, मौत के 10,100 (14 दिसंबर को) आधिकारिक आंकड़े से बहुत अधिक है, क्योंकि उच्चतम न्यायालय ने कोविड-19 के कारण होने वाली मौतों की परिभाषा में संशोधन किया गया है। न्यायालय ने ऐसे मामलों में वित्तीय सहायता के भुगतान से संबंधित एक याचिका पर सुनवाई करते हुए यह परिवर्तन किया था।

त्रिवेदी ने इससे पहले कहा था कि स्वास्थ्य मंत्रालय और उच्चतम न्यायालय द्वारा कोविड-19 के कारण हुई मृत्यु को निर्धारित करने के मानदंड में अंतर है और यही कारण है कि राज्य सरकार और अपने परिवार के सदस्यों की मृत्यु के बाद मुआवजे की मांग करने वाले लोगों की संख्या में अंतर है।

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Web Title: Gujarat government gave compensation in 22,000 cases of death from Kovid after the court's decision

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