ऑफिस में निजी काम के लिए फोन इस्तेमाल करने पर जा सकती है नौकरी, इस संबंध में मद्रास हाईकोर्ट ने दिया आदेश

By रुस्तम राणा | Published: March 15, 2022 03:54 PM2022-03-15T15:54:31+5:302022-03-15T15:59:39+5:30

कोर्ट ने तमिलनाडु सरकार को इस पर नियम-कानून बनाने के लिए कहा है। मद्रास हाईकोर्ट की बेंच ने एक सरकारी कर्मचारी की याचिका पर सुनवाई के दौरान यह आदेश दिया।

govt servants should not use phones for personal work during office hours said madras high court | ऑफिस में निजी काम के लिए फोन इस्तेमाल करने पर जा सकती है नौकरी, इस संबंध में मद्रास हाईकोर्ट ने दिया आदेश

ऑफिस में निजी काम के लिए फोन इस्तेमाल करने पर जा सकती है नौकरी, इस संबंध में मद्रास हाईकोर्ट ने दिया आदेश

Highlightsएक सरकारी कर्मचारी की याचिका पर सुनवाई के दौरान कोर्ट ने दिया आदेशकोर्ट ने कहा, सरकारी कर्मचारियों को इसकी इजाजत नहीं दी जानी चाहिएहाईकोर्ट ने तमिलनाडु सरकार को इस संबंध में नियम-कायदे बनाने का दिया आदेश

चेन्नई: यदि आप दफ्तर में अपने निजी काम के लिए फोन का इस्तेमाल करते हैं तो अब सावधान हो जाइए, क्योंकि ऐसा करने पर अब आपकी नौकरी जा सकती है। मद्रास हाईकोर्ट ने कहा है कि सरकारी कर्मचारियों को दफ्तर के समय में निजी काम के लिए मोबाइल फोन का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। कोर्ट ने तमिलनाडु सरकार को इस पर नियम-कानून बनाने के लिए कहा है। मद्रास हाईकोर्ट की बेंच ने एक सरकारी कर्मचारी की याचिका पर सुनवाई के दौरान यह आदेश दिया।

क्या है पूरा मामला ?

दरअसल, यह मामला मदुरई का है। हाईकोर्ट में इस याचिका को राज्य के स्वास्थ्य विभाग की महिला कर्मचारी ने लगाई थी। दरअसल, विभाग ने उसे इसलिए निलंबित कर दिया था कि वह ड्यूटी के दौरान निजी कार्य के लिए फोन का इस्तेमाल करती हुई पाई गई थी। ऐसे में अपने निलंबन के खिलाफ उस महिला ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी, ताकि कोर्ट उसके निलंबन को रद्द करे।

कोर्ट ने अपने आदेश में क्या कहा?

महिला की याचिका पर सुनवाई करते हुए अदालत ने मामले के विस्तार में जाने से इनकार कर दिया। कोर्ट ने कहा, यह आम बात हो चली है कि सरकारी कर्मचारी दफ्तर में अपने निजी कार्य के लिए फोन का इस्तेमाल करते हैं। कोर्ट ने कहा यह अच्छा चलन नहीं है। साथ ही यह भी कहा कि कम से कम सरकारी कर्मचारियों को इसकी इजाजत नहीं दी जानी चाहिए। कोर्ट ने याचिकाकर्ता को राहत देने से इनकार कर दिया। 

कोर्ट ने सरकार से कहा, इस पर नियम-कायदे बनाएं

मामले की सुनवाई कर रहे जस्टिस एसएम सुब्रमण्यम ने राज्य सरकार को आदेश दिया कि वह इस संबंध नियम कायदे बनाए। अपने आदेश में कोर्ट ने सरकार को इस संबंध नियम-कानून बनाने के लिए एक माह का समय दिया है। कोर्ट ने सरकार को नियम कानून बनाने के बाद इसे कोर्ट में पेश करने का भी आदेश दिया है। कोर्ट ने कहा मामले की अगली सुनवाई इसके बाद की जाएगी।

Web Title: govt servants should not use phones for personal work during office hours said madras high court

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