संगठित क्षेत्र के कर्मचारियों का 3 महीने का EPF देगी सरकार, पीएफ निकालने को लेकर भी निर्मला सीतारमण ने किया बड़ा ऐलान
By सुमित राय | Published: March 26, 2020 02:34 PM2020-03-26T14:34:53+5:302020-03-26T15:14:32+5:30
वित्त मंत्री ने निर्मला सीतारमण प्रेस कॉन्फ्रेंस में संगठित क्षेत्र के कर्मचारियों के लिए दो बड़ी घोषणाएं की।
नई दिल्ली। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने गुरुवार को कोरोना वायरस महामारी की वजह से देश में लगे लॉकडाउन से हो रहे आर्थिक नुकसान से लोगों को उबारने के लिए आर्थिक पैकेज का ऐलान किया। वित्त मंत्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में संगठित क्षेत्र के कर्मचारियों के लिए दो घोषणाएं की।
निर्मला सीतारमण ने कहा, 'ईपीएफ की 24 प्रतिशत (12 प्रतिशत कर्मचारी और 12 प्रतिशत नियोक्ता) रकम अगले 3 महीने तक सरकार देगी। ये उन कंपनियों के लिए लागू होगा, जिनके कर्मचारियों की संख्या 100 तक है और जिसमें 90 प्रतिशत कर्मचारियों की औसत आमदनी 15000 प्रतिमाह है। उन्होंने बताया कि इससे 80 लाख कर्मचारियों और 4 लाख कंपनियों को फायदा होगा।
इसके अलावा वित्त मंत्री ने कहा, 'ईपीएफ रेग्युलेशन में संशोधन किया जाएगा, ताकि इस मुश्किल घड़ी में कर्मचारी आकस्मिक निधि से 75 फीसदी तक फंड या तीन महीने के वेतन के बराबर जो भी कम हो, निकाल सकते हैं।' उन्होंने बताया कि इससे 4.8 करोड़ कर्मचारियों को फायदा मिलेगा, जो ईपीएफओ के सदस्य हैं।
Govt ready to amend the regulation of EPF due to this pandemic so that workers can draw upto 75% non-refundable advance from credit in PF account or 3 months salary, whichever is lower: FM Sitharaman https://t.co/kHfRjlyZNm
— ANI (@ANI) March 26, 2020
बता दें कि कोरोना वायरस से संक्रमित लोगों की संख्या भारत में 600 से पार पहुंच गई है, जबकि इस महामारी से 13 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। दुनियाभर में कोरोना की चपेट में 4.71 लाख से ज्यादा लोग आ चुके हैं और मरने वालों की संख्या 21 हजार को पार कर गई है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना के बढ़ते संक्रमण को रोकने के लिए मंगलवार को पूरे देश में 21 दिनों के लॉकडाउन की घोषणा की थी। इसके बाद केंद्र सरकार ने बताया कि इस अवधि तक सड़क, रेल और हवाई सेवाएं स्थगित रहेंगी, लेकिन जरूरी सेवाओं की चीजें पहले की तरह ही चलती रहेंगी।
इसके बाद गृह मंत्रालय ने छह पन्नों का एक दिशानिर्देश जारी किया, जिसके मुताबिक रियायती मूल्य पर सामान देने वाले, खाने पीने के सामान, किराने की दुकान, सब्जी, फल, मांस, मछली और जानवरों के खाने के दुकानें खुली रहेंगी।