राज्य सरकार के सभी मेडिकल कॉलेजों में वरिष्ठ स्तर पर रिक्तियों को भरे सरकार : उच्च न्यायालय
By भाषा | Updated: December 21, 2021 22:35 IST2021-12-21T22:35:16+5:302021-12-21T22:35:16+5:30

राज्य सरकार के सभी मेडिकल कॉलेजों में वरिष्ठ स्तर पर रिक्तियों को भरे सरकार : उच्च न्यायालय
प्रयागराज, 21 दिसंबर इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने सोमवार को राज्य सरकार से उसके सभी मेडिकल कॉलेजों में वरिष्ठ पदों को समय से भरने के लिए गंभीर प्रयास करने का निर्देश देते हुए कहा कि इससे विद्यार्थियों का अध्ययन प्रभावित होता है।
डॉक्टर यास्मीन उस्मानी द्वारा दायर रिट याचिका पर उक्त आदेश पारित करते हुए न्यायमूर्ति आलोक माथुर ने निर्देश दिया कि इस आदेश की प्रति उत्तर प्रदेश सरकार के प्रमुख सचिव (चिकित्सा शिक्षा) को भेजी जाए।
याचिकाकर्ता डॉक्टर उस्मानी रेडियो डायग्नोसिस विभाग में प्रोफेसर हैं और वर्तमान में सहारनपुर स्थित शेख उल हिंद मौलाना महमूद हसन मेडिकल कॉलेज में कार्यरत हैं। राज्य सरकार द्वारा 24 अगस्त, 2021 को पारित एक आदेश के तहत उन्हें सप्ताह में चार दिन मेरठ के मेडिकल कॉलेज में काम करने और बाकी दो दिन सहारनपुर में काम करने का निर्देश दिया गया है।
उस्मानी ने इस आदेश को उच्च न्यायालय में चुनौती दी है जिसमें उनके वकील ने कहा कि इन दोनों मेडिकल कॉलेजों के बीच याचिकाकर्ता रेडियो डायग्नोसिस विभाग में अकेली प्रोफेसर हैं और उन्हें सप्ताह में दो बार 150 किलोमीटर लंबी यात्रा करनी पड़ती है।
इस याचिका का निपटारा करते हुए अदालत ने याचिकाकर्ता को दो सप्ताह के भीतर प्रमुख सचिव (चिकित्सा शिक्षा) के समक्ष नए सिरे से प्रत्यावेदन करने का निर्देश दिया और कहा कि इस पर कानून के मुताबिक विचार कर चार सप्ताह के भीतर निर्णय किया जाए और उसकी सूचना याचिकाकर्ता को दी जाए।
अदालत ने राज्य के मेडिकल कॉलेजों में रिक्त पदों को गंभीरता से लेते हुए कहा, “इन दो मेडिकल कॉलेजों में वरिष्ठ स्तर पर मौजूदा स्थिति यह बताती है कि यहां रेडियो डायग्नोसिस विभाग में प्रोफेसर के पद सहित वरिष्ठ कर्मचारियों की भारी कमी है।”
अदालत ने कहा, “इससे यह भी पता चलता है कि उक्त स्थिति कम से कम 2018 से बनी हुई है और पिछले दो वर्षों में नई नियुक्तियों के लिए कोई खास कोशिश नहीं की गई और यदि कोशिश की भी गई तो पदों को भरा नहीं गया।
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