शिकायतों के निपटारे को वैधानिक तंत्र देने के लिए सरकार ने केबल टीवी नेटवर्क नियमों में संशेधन किया

By भाषा | Updated: June 17, 2021 20:53 IST2021-06-17T20:53:50+5:302021-06-17T20:53:50+5:30

Government amends cable TV network rules to provide statutory mechanism for redressal of complaints | शिकायतों के निपटारे को वैधानिक तंत्र देने के लिए सरकार ने केबल टीवी नेटवर्क नियमों में संशेधन किया

शिकायतों के निपटारे को वैधानिक तंत्र देने के लिए सरकार ने केबल टीवी नेटवर्क नियमों में संशेधन किया

नयी दिल्ली, 17 मई केन्द्र ने टीवी चैनलों पर प्रसारित होने वाली सामग्री के संबंध में मिलने वाली शिकायतों के निस्तारण के लिए वैधानिक तंत्र मुहैया कराने के लक्ष्य से केबल टेलीविजन नेटवर्क नियमों में संशोधन किया है।

सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने केबल टेलीविजन नेटवर्क (संशोधन) नियम, 2021 को बृहस्पतिवार को आधिकारिक गजट (परिपत्र) में प्रकाशित किया।

मंत्रालय ने कहा कि पारदर्शी वैधानिक तंत्र मुहैया कराने के लिए नियमों में संशोधन किया गया है और इससे लोगों को लाभ होगा।

सूचना एवं प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने ट्वीट किया, ‘‘सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने केबल टेलीविजन नेटवर्क नियम, 1994 में संशोधन करके टीवी चैनलों पर दिखाए जाने वाले कार्यक्रमों के संबंध में लोगों की शिकायतों का निस्तारण करने के लिए वैधानिक तंत्र विकसित किया है। मंत्रालय ने सीटीएन नियमों के तहत टीवी चैनलों की वैधानिक संस्था को भी मान्यता देने का निर्णय लिया है।’’

फिलहाल, नियमों के तहत कार्यक्रम और विज्ञापन कोड के उल्लंघन के संबंध में लोगों की शिकायतों का निपटारा करने के लिए अंतर-मंत्रालयी समिति के तहत संस्थागत तंत्र मौजूद है।

मंत्रालय ने एक बयान में कहा, ‘‘इसी प्रकार, विभिन्न प्रसारकों ने भी शिकायतों के निपटारे के लिए आंतरिक स्व-नियामक तंत्र विकसित किया है।’’ उसमें कहा गया है कि इसके बावजूद शिकायतों के निपटारे को बेहतर बनाने के लिए वैधानिक तंत्र विकसित करने की जरुरत महसूस हुई। उसमें कहा गया है कि कुछ प्रसारकों ने उनके एसोसिएशन/संस्था को कानूनी मान्यता देने का भी अनुरोध किया है।

Disclaimer: लोकमत हिन्दी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।

Web Title: Government amends cable TV network rules to provide statutory mechanism for redressal of complaints

भारत से जुड़ीहिंदी खबरोंऔर देश दुनिया खबरोंके लिए यहाँ क्लिक करे.यूट्यूब चैनल यहाँ इब करें और देखें हमारा एक्सक्लूसिव वीडियो कंटेंट. सोशल से जुड़ने के लिए हमारा Facebook Pageलाइक करे