गोवा अग्निकांड: गौरव और सौरभ लूथरा का पासपोर्ट रद्द करने पर विचार कर रहा विदेश मंत्रालय, गोवा सरकार ने पत्र दिया?
By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Updated: December 10, 2025 22:12 IST2025-12-10T22:07:06+5:302025-12-10T22:12:44+5:30
Goa fire incident: पुलिस और प्रशासन उत्तरी गोवा के अरपोरा स्थित नाइटक्लब 'बर्च बाय रोमियो लेन' में लगी आग से जूझ रहे थे।

Gaurav and Saurabh Luthra
पणजीः विदेश मंत्रालय को गोवा सरकार से गौरव लूथरा और सौरभ लूथरा के पासपोर्ट रद्द करने का पत्र प्राप्त हुआ है। विदेश मंत्रालय गौरव लूथरा और सौरभ लूथरा के पासपोर्ट रद्द करने संबंधी गोवा सरकार के अनुरोध की पड़ताल कर रहा है। गोवा के नाइट क्लब में लगी भीषण आग की घटना के मुख्य आरोपी व मालिक सौरभ लूथरा और गौरव लूथरा ने अपने प्रतिष्ठान में आग लगने की सूचना मिलते ही एक घंटे के भीतर थाईलैंड के लिए टिकट बुक कर लिए थे। अधिकारियों ने बुधवार को यह जानकारी दी। इस घटना में 25 लोगों की मौत हो गई थी।
MEA examining Goa govt's request to revoke passports of Gaurav Luthra and Saurabh Luthra: Sources.
— Press Trust of India (@PTI_News) December 10, 2025
External Affairs Ministry has received a communication from Goa govt to revoke passport of Gaurav Luthra and Saurabh Luthra: Sources. pic.twitter.com/cxMZ92JvXK
Goa's Birch by Romeo Lane fire incident | MEA (Ministry of External Affairs) has received a communication from the Government of Goa with regard to Gaurav Luthra and Saurabh Luthra. It is examining the request to revoke the passports under the Passports Act of India, as per…
— ANI (@ANI) December 10, 2025
गोवा पुलिस की जांच के अनुसार, लूथरा बंधुओं ने सात दिसंबर को देर रात 1:17 बजे एक ट्रैवल पोर्टल के माध्यम से थाईलैंड के फुकेट के लिए अपने टिकट बुक किए थे। इस समय पुलिस और प्रशासन उत्तरी गोवा के अरपोरा स्थित नाइटक्लब 'बर्च बाय रोमियो लेन' में लगी आग से जूझ रहे थे।
वहां के कर्मचारियों को बचाने की कोशिश कर रहे थे। बुधवार को दोनों को अंतरिम राहत नहीं मिल पाई क्योंकि दिल्ली की एक अदालत ने उनकी अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई बृहस्पतिवार तक के लिए स्थगित कर दी। दोनों रविवार तड़के इंडिगो के विमान से फुकेट के लिए रवाना हुए।
गोवा आग : लूथरा बंधुओं को अंतरिम राहत नहीं, ट्रांजिट अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई बृहस्पतिवार को
गोवा के ‘बर्च बाय रोमियो लेन’ नाइटक्लब के मालिक सौरभ और गौरव लूथरा बुधवार को दिल्ली की एक अदालत से अंतरिम राहत पाने में असफल रहे, जिसने उनकी ट्रांजिट अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई अगले दिन के लिए स्थगित कर दी। छह दिसंबर की रात नाइट क्लब में आग लगने से 25 लोगों की मौत हो गई थी।
इस बीच, दिल्ली की एक अन्य अदालत ने गोवा पुलिस को ‘बर्च बाय रोमियो लेन’ नाइट क्लब के सह मालिक अजय गुप्ता की 36 घंटे की ट्रांजिट रिमांड की अनुमति दे दी। आरोपियों की ट्रांजिट अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई कर रहीं रोहिणी जिला अदालत की अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश वंदना ने गोवा पुलिस से जवाब मांगा और अगली सुनवाई बृहस्पतिवार के लिए तय की।
लूथरा बंधुओं ने कहा है कि वे केवल लाइसेंसधारी हैं, न कि उस इमारत के वास्तविक मालिक जहां क्लब स्थित था। दोनों भाइयों ने चार सप्ताह की अग्रिम जमानत का अनुरोध किया है ताकि थाईलैंड से दिल्ली लौटने के तुरंत बाद उन्हें गिरफ्तार न किया जाए। गोवा के अरपोरा स्थित नाइट क्लब के मालिक सौरभ लूथरा और गौरव लूथरा छह दिसंबर की रात को हुई घटना के बाद थाईलैंड भाग गए थे।
उनके खिलाफ इंटरपोल ब्लू कॉर्नर नोटिस जारी किया गया है। ट्रांजिट अग्रिम जमानत याचिकाओं की सुनवाई के दौरान, लूथरा बंधुओं की ओर से पेश हुए वकील ने उनके भाग जाने के आरोप का खंडन करते हुए कहा कि वे व्यापारिक बैठक के लिए थाईलैंड गए थे। वकील ने कहा कि उन पर किसी भी प्रकार की जिम्मेदारी नहीं बनती, यहां तक कि अप्रत्यक्ष रूप से भी नहीं।
लूथरा बंधुओं की ओर से पेश वकील ने कहा, ‘‘मेरे अन्य रेस्तरां ध्वस्त कर दिए गए हैं। अधिकारी और यहां तक कि मीडिया भी मेरे पीछे पड़े हैं।’’ गोवा पुलिस की ओर से पेश हुए वकील ने अंतरिम सरंक्षण का विरोध करते हुए कहा कि लुथरा बंधुओं के खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी किए गए हैं और घटना के बाद वे फरार हो गए।
पुलिस ने बताया कि जब पुलिस आठ दिसंबर को लूथरा बंधुओं के घर गई, तो उनके परिवार ने उनके ठिकाने के बारे में अनभिज्ञता जताई। इसके बाद अदालत ने राज्य को जमानत याचिकाओं पर जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया।