गाजियाबाद: बलात्कार के मामले में व्यक्ति को आजीवन कारावास

By भाषा | Published: February 24, 2021 10:33 PM2021-02-24T22:33:46+5:302021-02-24T22:33:46+5:30

Ghaziabad: Life imprisonment in rape case | गाजियाबाद: बलात्कार के मामले में व्यक्ति को आजीवन कारावास

गाजियाबाद: बलात्कार के मामले में व्यक्ति को आजीवन कारावास

गाजियाबाद (उप्र), 24 फरवरी गाजियाबाद की एक अदालत ने उस व्यक्ति को बुधवार को आजीवन कारावास की सजा सुनायी जिसने दो वर्ष पहले 15 वर्ष की अपनी एक रिश्तेदार से बलात्कार किया था। अदालत ने कहा कि दोषी ‘‘अमानवीय’’ अपराध के लिए किसी दया का हकदार नहीं है।

विशेष लोक अभियोजक उत्कर्ष वत्स ने पीटीआई-भाषा से कहा कि पोक्सो अदालत के विशेष न्यायाधीश महेंद्र श्रीवास्तव ने दोषी पर 1,20,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया। उन्होंने बताया कि इसमें से आधी राशि पीड़िता को मिलेगी।

न्यायाधीश ने कहा कि "अमानवीय" अपराध ने ‘‘सामाजिक मर्यादा को तार तार कर दिया है जिसके कारण अपराधी किसी भी क्षमादान के लायक नहीं है।’’

वत्स ने कहा कि मामला तब सामने आया जब लड़की ने अपने माता-पिता को पेट में गंभीर दर्द की शिकायत की और 26 अप्रैल, 2018 को उसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया तब पता चला कि वह गर्भवती है।

उन्होंने कहा कि लड़की की हालत बिगड़ने पर उसका गर्भापात कराया गया।

वत्स ने कहा कि लड़की के पिता द्वारा दर्ज कराई गई शिकायत के आधार पर लिंक रोड पुलिस थाने में आरोपी के खिलाफ एक प्राथमिकी दर्ज की गई थी।

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Web Title: Ghaziabad: Life imprisonment in rape case

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