मुजफ्फरनगर, 20 सितंबर उत्तर प्रदेश के एक पूर्व मंत्री को 2017 के विधानसभा चुनाव के दौरान आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन से जुड़े एक मामले में सोमवार को एक विशेष अदालत ने जमानत दे दी।
कांग्रेस नेता व पूर्व मंत्री दीपक कुमार को आत्मसमर्पण करने के बाद विशेष न्यायाधीश गोपाल उपाध्याय ने जमानत दे दी।
अदालत ने इससे पहले उसके सामने पेश होने और मामले में मुकदमे का सामना करने के लिए जारी समन के जवाब में पेश नहीं होने पर उनके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया था।
कुमार पर 2017 में विधानसभा चुनाव के दौरान चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन के लिए आईपीसी की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया था।
अदालत ने उन्हें 20,000 रुपये के दो निजी मुचलके के साथ जमानतदार पेश करने की शर्त पर जमानत दे दी और मामले में आगे की सुनवाई के लिए 23 सितंबर की तारीख तय की।
अदालत ने स्थानीय उद्योगपति जाकिर राणा को 2017 के विधानसभा चुनावों के दौरान चुनाव आचार संहिता उल्लंघन के एक ऐसे ही मामले में जमानत दे दी, जिन्होंने मुजफ्फरनगर से निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ा था।
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