महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फड़नवीस को चौथी बार राहत, कोर्ट में नहीं हुए उपस्थित, जानिए क्या है वजह

By भाषा | Published: February 10, 2020 07:32 PM2020-02-10T19:32:03+5:302020-02-10T19:32:03+5:30

अदालत वकील सतीश ऊके की ओर से दायर अर्जी पर सुनवाई कर रही थी। ऊके ने महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फड़नवीस के खिलाफ 2014 के चुनावी हलफनामे में अपने ऊपर दायर आपराधिक मुकदमे का विवरण न देने के लिए शिकायत दर्ज कराई थी।

For the fourth time relief to former Maharashtra Chief Minister Devendra Fadnavis, did not appear in court, know what is the reason | महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फड़नवीस को चौथी बार राहत, कोर्ट में नहीं हुए उपस्थित, जानिए क्या है वजह

फड़नवीस के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी करने की दलील थी।

Highlightsदेवेंद्र फड़नवीस के वकील उदय डबले ने अदालत में उपस्थित होने से छूट इस आधार पर मांगी थी।अंतिम बार राहत दी और सुनवाई की अगली तारीख 20 फरवरी तय की है।

नागपुर की एक स्थानीय अदालत ने भाजपा नेता और महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फड़नवीस को अदालत में उपस्थित होने से सोमवार को छूट दे दी।

चुनावी हलफनामे में अपने ऊपर चल रहे मुकदमों का विवरण न देने के लिए फड़नवीस के खिलाफ आपराधिक मुकदमा चलाने संबंधी शिकायत दर्ज की गई थी। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट पी एस इंग्ले ने कहा कि फड़नवीस को चौथी और अंतिम बार छूट दी गई है।

अदालत वकील सतीश ऊके की ओर से दायर अर्जी पर सुनवाई कर रही थी। ऊके ने फड़नवीस के खिलाफ 2014 के चुनावी हलफनामे में अपने ऊपर दायर आपराधिक मुकदमे का विवरण न देने के लिए शिकायत दर्ज कराई थी।

फड़नवीस के वकील उदय डबले ने अदालत में उपस्थित होने से छूट इस आधार पर मांगी थी कि उनके मुवक्किल को सोमवार को “विधानसभा सलागार समिति” की बैठक में जाना था। ऊके के वकील सुदीप जायसवाल ने इसका विरोध किया और फड़नवीस के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी करने की दलील थी।

दोनों पक्षों को सुनने के बाद अदालत ने फड़नवीस को उपस्थित होने से अंतिम बार राहत दी और सुनवाई की अगली तारीख 20 फरवरी तय की है। 

Web Title: For the fourth time relief to former Maharashtra Chief Minister Devendra Fadnavis, did not appear in court, know what is the reason

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