मीडिया नियामक नियमों में अब डिजिटल मीडिया भी शामिल, उल्लंघन करने पर रद्द हो सकता है रजिस्ट्रेशन

By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Published: July 15, 2022 05:52 PM2022-07-15T17:52:49+5:302022-07-15T17:52:49+5:30

डिजिटल न्‍यूज साइट्स को अब पहले से ज्यादा सावधानी बरतनी होगी। मीडिया के पंजीकरण के कानून के तहत पहली बार भारत में डिजीटल मीडिया को भी शामिल किया जाएगा। इस बिल को अगर अप्रूव कर दिया जाता है तो नियमों का उल्लंघन करने पर डिजिटल न्यूज साइट्स पर कार्रवाई हो सकती है। यहां तक कि न्यूज साइट की रजिस्ट्रेशन भी रद्द हो सकती है।

For the first time in India, digital news to be regulated in amended law | मीडिया नियामक नियमों में अब डिजिटल मीडिया भी शामिल, उल्लंघन करने पर रद्द हो सकता है रजिस्ट्रेशन

मीडिया नियामक नियमों में अब डिजिटल मीडिया भी शामिल, उल्लंघन करने पर रद्द हो सकता है रजिस्ट्रेशन

Highlightsमीडिया नियामक नियमों में भारत में पहली बार अब डिजिटल मीडिया को भी जोड़ा जाएगाडिजिटल समाचार प्रकाशित करने वाली साइट्स को रजिस्ट्रेशन कराना होगाअगर किसी भी डिजिटल मीडिया ने नियमों का उल्लंघन किया तो उस पर जुर्माना भी लगाया जा सकता है

नई दिल्ली : नए जमाने के साथ डिजिटल न्यूज साइट्स का इस्तेमाल भी बढ़ गया है। हालांकि इन साइट्स ने अगर अब नियमों का उल्लंघन किया तो उनपर कार्रवाई हो सकती है। कार्रवाई के तहत इनसे जुर्माना वसूला जा सकता है और रजिस्ट्रेशन रद्द भी हो सकता है।

जानकारी के मुताबिक मीडिया पंजीकरण के नए कानून में भारत में पहली बार डिजिटल मीडिया को भी शामिल किया जा रहा है। अगर इस बिल को अप्रूव कर दिया जाता है तो डिजिटल न्यूज साइट्स को पहले भी ज्यादा सावधानी बरतनी होगी। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने संशोधन की प्रक्रिया शुरू कर दी है और इसके दायरे में डिजिटल मीडिया पर समाचार को भी शामिल किया है।

डिजिटल न्यूज साइट्स को कराना होगा रजिस्ट्रेशन 

बता दें कि डिजिटल समाचार प्रकाशित करने वाली सभी साइट्स को रजिस्ट्रेशन कराना होगा। प्रेस रजिस्‍ट्रार जनरल के पास ही रजिस्‍ट्रेशन कराना होगा। कानून लागू होने के 90 दिनों के अंदर ऐसा करना होगा। अगर ये साइट्स इसका उल्लंघन करती हैं तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। इस कानून के लागू होने से डिजिटल मीडिया जो कि अब तक किसी भी कानून के अधीन नहीं रहा है वो भी सूचना और प्रसारण मंत्रालय के कंट्रोल में आ जाएंगे। 

2019 में हुआ था हंगामा 

साल 2019 में  मोदी सरकार की तरफ से डिजिटल मीडिया पर समाचार को डिजिटल प्रारूप में समाचार के रूप में परिभाषित किया था जिसे इंटरनेट कंप्‍यूटर या मोबाइल नेटवर्क पर प्रसारित किया जा सकता है इसमें वीडियो, टेक्‍स्‍ट, ऑडियो और ग्राफिक्‍स शामिल है। हालांकि इसके बाद काफी हंगामा और विरोध हुआ था। सरकार के इस कदम को डिजीटल मीडिया को कंट्रोल करने की कोशिश के रूप में देखा गया था। जानकारी के मुताबिक अभी बिल को प्रधानमंत्री कार्यालय की तरफ से अप्रूव नहीं किया गया है।

Web Title: For the first time in India, digital news to be regulated in amended law

भारत से जुड़ीहिंदी खबरोंऔर देश दुनिया खबरोंके लिए यहाँ क्लिक करे.यूट्यूब चैनल यहाँ इब करें और देखें हमारा एक्सक्लूसिव वीडियो कंटेंट. सोशल से जुड़ने के लिए हमारा Facebook Pageलाइक करे

टॅग्स :Digital