चारा घोटाला: लालू यादव को झारखंड हाईकोर्ट से डोरंडा कोषागार मामले में मिली जमानत, जेल से बाहर आने का रास्ता हुआ साफ
By विनीत कुमार | Published: April 22, 2022 12:35 PM2022-04-22T12:35:03+5:302022-04-22T12:54:59+5:30
लालू प्रसाद यादव को झारखंड हाईकोर्ट ने शुक्रवार को डोरंडा कोषागार से अवैध निकासी मामले में जमानत दे दी। इसी साल फरवरी में उन्हें इस मामले में पांच साल जेल की सजा सुनाई गई थी।
रांची: राष्ट्रीय जनता दल (आरजेडी) प्रमुख लालू यादव को चारा घोटाले के तहत डोरंडा कोषागार से अवैध निकासी मामले में जमानत मिल गई है। झारखंड हाईकोर्ट ने शुक्रवार को उन्हें जमानत दी। इसी के साथ लालू को चारा घोटाले के सभी मामलों में अब जमानत मिल गई है। ऐसे में उनकी रिहाई का रास्ता भी साफ हो गया है।
लालू प्रसाद को जुर्माने के तौर पर दस लाख रुपये जमा करने होंगे। लालू को इससे पहले डोरंडा कोषागार मामले में 21 फरवरी को सीबीआई की विशेष अदालत ने पांच साल की सजा सुनाई थी।
बता दें कि लालू प्रसाद यादव की जमानत याचिका पर शुक्रवार को उनके वकील कपिल सिब्बल ने अप्रैल के पहले महीने में अपनी बहस पूरी कर ली थी। सिब्बल ने दावा किया था कि डोरंडा कोषागार से गबन के मामले में उन्हें मिली पांच वर्ष कैद की सजा की आधी से अधिक अवधि पहले ही लालू यादव जेल में बिता चुके हैं लिहाजा उन्हें जमानत दी जानी चाहिए। इसके बाद जवाब देने के लिए सीबीआई ने समय मांगा था और अदालत ने आगे की सुनवाई के लिए 22 अप्रैल की तिथि निर्धारित की थी।
जमानत के लिए बढ़ती उम्र और बीमारी का हवाला
इस मामले में लालू को 21 फरवरी को सजा सुनाई गयी थी। लालू प्रसाद यादव की जमानत याचिका में बढ़ती उम्र और 17 प्रकार की बीमारी होने का हवाला दिया गया था। इससे पूर्व 22 मार्च को चारा घोटाले में सजा भुगत रहे राजद प्रमुख लालू को किडनी में बढ़ते संक्रमण को देखते हुए रिम्स के मेडिकल बोर्ड की सलाह पर उनकी बेटी मीसा भारती विशेष विमान से अपने साथ दिल्ली स्थित एम्स ले गई थीं।
चारा घोटाले के तहत डोरंडा कोषागार से 139.35 करोड़ रुपये के गबन के मामले में दोषी करार दिए गए 73 वर्षीय लालू प्रसाद यादव को सीबीआई की विशेष अदालत ने पांच वर्ष की कैद एवं 60 लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई थी। इसके चलते एक बार फिर उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था।