फिल्मकार अविनाश दास को कोर्ट से मिली जमानत, जानें क्या है मामला
By सतीश कुमार सिंह | Published: July 21, 2022 06:33 PM2022-07-21T18:33:25+5:302022-07-21T19:22:31+5:30
फिल्म निर्माता अविनाश दास को अहमदाबाद की एक मेट्रोपोलिटन अदालत में पेश किया गया था। अहमदाबाद अपराध शाखा विभाग के अधिकारियों ने अदालत से कहा कि अविनाश दास को जमानत नहीं दी जानी चाहिए क्योंकि फिल्म निर्माता तीन नोटिस दिए जाने के बावजूद पुलिस के सामने पेश नहीं हुए।
अहमदाबादः अहमदाबाद की अदालत ने फिल्म निर्माता अविनाश दास को जमानत दे दी है। गिरफ्तार आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल के साथ अमित शाह की एक तस्वीर साझा करते हुए गिरफ्तार किया गया था। दास को अहमदाबाद की एक मेट्रोपोलिटन अदालत में पेश किया गया था।
अहमदाबाद अपराध शाखा विभाग ने विरोध किया था। अपराध शाखा विभाग ने फिल्म निर्माता की और हिरासत की मांग की, जिसे अदालत ने अस्वीकार कर दिया। अहमदाबाद अपराध शाखा विभाग के अधिकारियों ने अदालत से कहा कि अविनाश दास को जमानत नहीं दी जानी चाहिए क्योंकि फिल्म निर्माता तीन नोटिस दिए जाने के बावजूद पुलिस के सामने पेश नहीं हुए।
पुलिस ने यह भी कहा कि अविनाश दास को फर्जी पोस्ट पोस्ट करने की आदत है। दास जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं। अविनाश दास को गिरफ्तार आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल के साथ केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की एक तस्वीर साझा करने के आरोप में मुंबई में गिरफ्तार किया गया था।
बुधवार को अहमदाबाद मेट्रोपॉलिटन कोर्ट ने उन्हें एक दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया। अहमदाबाद अपराध शाखा ने दास के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 469 (जालसाजी) के साथ-साथ राष्ट्रीय सम्मान के अपमान की रोकथाम अधिनियम और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम के प्रावधानों के तहत भी प्राथमिकी दर्ज की है, क्योंकि उन्होंने राष्ट्रीय ध्वज पहने एक महिला की एक अन्य तस्वीर भी अपने इंस्टाग्राम और फेसबुक पर पोस्ट की थी।
दास के खिलाफ प्राथमिकी जून में दर्ज की गई थी, जब उन्होंने सिंघल की एक तस्वीर साझा की थी जिसमें वह शाह के कान में कुछ फुसफुसाते हुए दिखी थीं। प्रवर्तन निदेशालय ने धनशोधन मामले में सिंघल को गिरफ्तार किया था। प्राथमिकी के अनुसार, फोटो के कैप्शन में दास ने दावा किया था कि तस्वीर सिंघल की गिरफ्तारी से कुछ दिन पहले खींची गई थी, जबकि यह वास्तव में 2017 में खींची गई थी।