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एफसीआरए अनुपालन: उच्चतम न्यायालय ने केंद्र को जवाब देने के लिए तीन सप्ताह का समय दिया

By भाषा | Updated: September 7, 2021 20:47 IST

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नयी दिल्ली, सात सितंबर उच्चतम न्यायालय ने मंगलवार को गैर-सरकारी संगठनों द्वारा विदेशी अंशदान नियमन (संशोधन) अधिनियम, 2020 के विशिष्ट प्रावधानों के अनुपालन को और अधिक विस्तार नहीं देने संबंधी निर्देश देने के अनुरोध वाली याचिकाओं पर जवाब देने के लिए केंद्र को तीन सप्ताह का समय दिया।

न्यायमूर्ति ए एम खानविलकर, न्यायमूर्ति ऋषिकेश रॉय और न्यायमूर्ति सी टी रविकुमार की पीठ कई याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें से एक में कहा गया है कि गृह मंत्रालय की 18 मई की अधिसूचना ने यहां 31 मार्च, 2021 से इस साल 30 जून तक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की नामित शाखा में खाता खोलने के संबंध में कानून के विशिष्ट प्रावधानों के अनुपालन की तारीख बढ़ा दी थी।

एक याचिका में कहा गया है कि मंत्रालय ने इस साल सितंबर तक इन गैर सरकारी संगठनों और व्यक्तियों के लाइसेंस को भी मान्य किया है और ये निर्णय केवल कोविड-19 के हालात के आधार पर लिए गए थे क्योंकि कई गैर सरकारी संगठन कोविड संबंधी राहत कार्य में शामिल हैं।

पीठ ने अपने आदेश में कहा, '' जैसा कि प्रतिवादी-भारत संघ के वकील द्वारा प्रार्थना की गई, प्रतिवादी को जवाबी हलफनामा दाखिल करने के लिए तीन सप्ताह का समय दिया जाता है, और उसके बाद याचिकाकर्ताओं को एक सप्ताह का समय प्रत्युत्तर हलफनामा दाखिल करने के लिए दिया जाता है।''

शीर्ष अदालत ने मामले की अगली सुनवाई पांच अक्टूबर तय की।

महाराष्ट्र के एक याचिकाकर्ता विनय विनायक जोशी ने अदालत से केंद्र को अधिनियम के प्रावधानों के अनुपालन के लिए कोई और विस्तार नहीं देने का निर्देश देने का अनुरोध किया।

वकील गौतम झा के माध्यम से दायर याचिका में सरकार को उन सभी एनजीओ का एक रजिस्टर बनाने का निर्देश देने का भी अनुरोध किया गया जोकि एफसीआरए के तहत कोष प्राप्त कर रहे हैं, खासकर कोविड महामारी के ​​​​समय में।

Disclaimer: लोकमत हिन्दी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।

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