मुंबई के पूर्व कमिश्नर परमबीर सिंह बादल एक बार फिर फंसे विवादों में, रंगदारी मांगने के आरोप में मामला दर्ज
By दीप्ती कुमारी | Published: July 22, 2021 01:04 PM2021-07-22T13:04:39+5:302021-07-22T13:08:52+5:30
मुंबई के पूर्व कमिश्नर परमबीर सिंह एक नई मुसीबत में फंस गए हैं । परमबीर सहित 6 पुलिस वालों पर एक बिजनसमैन को फंसाकर रंगदारी वसूलने का मामला सामने आया है ।
मुंबई : मुंबई पुलिस के पूर्व कमिश्नर परबीर सिंह बाद एक बार फिर विवादों में फंस गए । मुंबई पुलिस ने पूर्व कमिश्नर पर रंगदारी का मामला दर्ज किया है । सिंह पर एक बिजनसमैन से रंगदारी मांगने का आरोप लगाया गया है । इसी के साथ मुंबई पुलिस के डीसीपी अकबर पठान पर भी मामला दर्ज किया गया है । यह मामला मरीन ड्राइव पुलिस स्टेशन में दर्ज किया गया है ।
बिजनसमैन ने लगाए आरोप
शिकायतकर्ता श्याम सुंदर राधे श्याम अग्रवाल ने मुंबई पुलिस से संपर्क किया और कहा कि परमवीर सिंह बीजेपी अकबर पठान और अन्य ने उन पर फर्जी अपराधों के लिए मामला दर्ज किया है और बाद में सभी आरोपियों ने शिकायतकर्ता से उन अपराधों को वापस लेने के एवज में 15 करोड़ की मांग की है ।
A case of extortion registered against former Mumbai Police Commissioner Param Bir Singh (in file pic), at Marine Drive Police Station. Complainant is a businessman. FIR names a total of 8 people,incl 6 Police personnel. Two civilians arrested in this matter so far: Mumbai Police pic.twitter.com/2tHMbIB7Wg
— ANI (@ANI) July 22, 2021
दो नागरिकों को किया गया गिरफ्तार
उन्होंने कहा कि यह सब 2016 से चल रहा था । प्राथमिकी 8 लोगों के खिलाफ है । इसमें 6 पुलिस अधिकारियों और दो नागरिक के नाम दर्ज हैं । दो नागरिकों को गिरफ्तार कर लिया गया है । परमवीर सिंह और डीसीपी पठान के अलावा श्रीकांत शिंदे,आशा कोर्के , नंद कुमार गोपाल और संजय पाटिल जैसे पुलिस अधिकारियों पर भी मामला दर्ज है। दो नागरिकों में शामिल संजय पुणे मियां और सुनील जैन को गिरफ्तार किया गया है।
आरोपियों पर आईपीसी की धारा 387 व्यक्ति की मौत या चोट के डर से रंगदारी के लिए, 388 मौत या आजीवन कारावास, गंभीर चोट के लिए दंडनीय आपराध के आरोप में धमकी देकर जबरन वसूली, आईपीसी की धारा 389 जबरन वसूली के लिए, 409 संपत्ति की हेराफेरी, 409 लोकसेवक या बैंकर, व्यापारी और एजेंट द्वारा अपराधिक विश्वासघात, आईपीसी की धारा 420 धोखाधड़ी, 423 बेईमानी और झूठ , 464 गलत दस्तावेज बनाना औऱ 465 जालसाजी के लिए दंड ।