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EPFO Profile Updates: नाम से लेकर नेशनलिटी तक..., सारे बदलाव आसानी से होंगे पूरे, जानें प्रोसेस

By अंजली चौहान | Updated: January 12, 2026 06:27 IST

EPFO Profile Updates: सब्सक्राइबर के रूप में अपनी प्रोफ़ाइल में बदलाव करना बेहद आसान है। आप बिना कोई दस्तावेज़ अपलोड किए अपना नाम, लिंग, राष्ट्रीयता, सदस्यता तिथि और जन्मतिथि ऑनलाइन ही सही कर सकते हैं।

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EPFO Profile Updates: कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने अपने सब्सक्राइबर्स की सुविधा प्रोफाइल अपडेट की प्रक्रिया को अब पूरी तरह डिजिटल और आसान बना दिया है। अब आप अपने नाम, जन्म तिथि से लेकर नेशनलिटी तक की गलतियों को घर बैठे ठीक कर सकते हैं। ये बदलाव आपके नाम, जन्मतिथि (DOB), वैवाहिक स्थिति, या आपकी राष्ट्रीयता से संबंधित हो सकते हैं।

पूरी प्रक्रिया को यहाँ अलग-अलग स्थितियों में समझाया गया है। और आप अपनी EPFO ​​प्रोफ़ाइल में बदलाव करने के लिए इस गाइड को फॉलो कर सकते हैं।

किन जानकारियों में कर सकते हैं बदलाव?

EPFO ने सुधारों को दो श्रेणियों में बांटा है; 

मामूली बदलाव: नाम की स्पेलिंग, पिता का नाम या जॉइनिंग डेट में छोटी गलतियाँ।

बड़े बदलाव: पूरा नाम बदलना, जन्म तिथि में 3 साल से ज्यादा का अंतर या नेशनलिटी में बदलाव।

1. बिना डॉक्यूमेंट अपलोड किए कौन से बदलाव किए जा सकते हैं?

आप अपनी प्रोफाइल में, जिसमें आपका नाम, राष्ट्रीयता, माता-पिता का नाम, वैवाहिक स्थिति, जॉइनिंग की तारीख, और नौकरी छोड़ने की तारीख शामिल है, बिना डॉक्यूमेंट अपलोड किए बदलाव कर सकते हैं, जब III में बताई गई शर्तें पूरी होती हैं।

2. बिना किसी डॉक्यूमेंट को अपलोड किए ये बदलाव कब किए जा सकते हैं?

यह तभी किया जा सकता है जब UAN (यूनिवर्सल अकाउंट नंबर) 1 अक्टूबर 2017 से पहले एक्टिव किया गया हो और आधार से वेरिफाइड हो।

3. क्या राष्ट्रीयता बदली जा सकती है?

EPFO की लेटेस्ट गाइडलाइंस के अनुसार, राष्ट्रीयता केवल दो मामलों में बदली जा सकती है: जब राष्ट्रीयता वाला सेक्शन खाली हो, और आप उसे 'भारतीय' करना चाहते हैं, और दूसरा, जब आप भारतीय से 'अंतर्राष्ट्रीय' में बदलना चाहते हैं।

4.अगर UAN 1 अक्टूबर 2017 से पहले लिंक किया गया था तो क्या होगा?

बदलाव तब किए जा सकते हैं जब UAN 1 अक्टूबर 2017 से पहले एक्टिव किया गया था, लेकिन केवल जॉइंट डिक्लेरेशन को एम्प्लॉयर की मंज़ूरी मिलने के बाद।

5.अगर कंपनी स्थायी रूप से बंद हो गई है तो क्या होगा?

ऐसे मामले में, एक जॉइंट डिक्लेरेशन पर लिस्टेड अधिकारियों में से किसी एक, जैसे कि गजटेड ऑफिसर, नोटरी पब्लिक, संसद सदस्य (MP), पोस्ट मास्टर, गाँव पंचायत नेता, द्वारा साइन किया जाना चाहिए और ज़रूरी डॉक्यूमेंट के साथ EPFO ​​ऑफिस में सबमिट किया जाना चाहिए।

6. जब UAN आधार से लिंक नहीं है, या कोई UAN नहीं है?

इनमें से किसी एक मामले में, जब UAN या तो आधार से लिंक नहीं है या कोई UAN है ही नहीं, तो फिजिकल जॉइंट डिक्लेरेशन एम्प्लॉयर को सबमिट करना होगा, जो इसे अपलोड करेगा और एम्प्लॉयर के अकाउंट के ज़रिए EPFO ​​को सबमिट करेगा। इसके बाद, डॉक्यूमेंट EPFO ​​के ऑफिस पहुँच जाएँगे।

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