पीएफ का नया नियम, ई-नॉमिनेशन नहीं किया तो 7 लाख रुपये तक के लाभ का होगा नुकसान

By विनीत कुमार | Published: August 22, 2021 11:33 AM2021-08-22T11:33:10+5:302021-08-22T11:33:10+5:30

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने अपने सभी ग्राहक सदस्यों को ई-नॉमिनेशन करने को कहा है। इस संबंध में वीडियो जारी कर भी सूचना दी गई है।

EPF New Rule must do E nomination Know how to do it all process | पीएफ का नया नियम, ई-नॉमिनेशन नहीं किया तो 7 लाख रुपये तक के लाभ का होगा नुकसान

पीएफ का नया नियम, ई-नॉमिनेशन नहीं किया तो 7 लाख रुपये तक के लाभ का होगा नुकसान

Highlightsईपीएफओ ने अपने सभी ग्राहक सदस्यों ई-नॉमिनेशन दाखिल करने को कहा है।ऐसा करने से नॉमिनी/परिवार के सदस्यों को खाताधारक की मृत्यु के मामले में पैसे आदि निकालने में मदद मिलती है।इसी साल जून में EPFO ​​ने अधिकतम बीमा फायदा को बढ़ाकर 7 लाख रुपये कर दिया था।

नई दिल्ली: कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) ने हाल में अपने सभी पीएफ ग्राहकों के लिए एक सूचना जारी की है। इसमें कहा गया है कि ईपीएफओ के सभी सदस्य अपना ई-नॉमिनेशन दाखिल कर लें। इससे खाताधारक के परिवार की भी सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित हो जाती है।

दरअसल ऐसा करने से नॉमिनी/परिवार के सदस्यों को खाताधारक की मृत्यु के मामले में पीएफ, पेंशन (ईपीएस) और बीमा (ईडीएलआई) आदि से संबंधित पैसे निकालने में मदद मिलती है।

ईपीएफओ ने आधिकारिक ट्विटर हैंडल से भी ट्वीट कर सदस्यों से ऐसा करने का आग्रह किया गया। साथ ही एक वीडियो भी साझा किया गया जिसमें बताया गया है कि इसे कैसे करना है। आज हम आपको इसी के बारे में बता रहे हैं कि आप आसनी से ई-नॉमिनेशन कैसे कर सकते हैं।

How to File EPF/EPS Nomination: ई-नॉमिनेशन कैसे दाखिल करें?

1. इसके लिए सबसे पहले आपको ईपीएफओ वेबसाइट पर जाना होगा।
2. इसके बाद 'सर्विसेस (Services)' विकल्प पर क्लिक करें।
3. यहां आपको फॉर इंम्लॉइज (For Employees) सेक्शन पर क्लिक करना होगा।
4. इसके बाद आप एक अलग पेज पर जाएंग, जहां आपको ‘Member UAN/Online Service’ विकल्प पर क्लिक करना होगा।
5. यहां आप क्लिक करने के बाद ई-सेवा पोर्टल (e-SEWA portal) पर चले जाएंग, जहां आपको लॉगइन करना होगा। इसके लिए आपको अपने UAN और पासर्वड की जरूरत पड़ेगी।
6. लॉग इन के बाद मैनेज (Manage) पर जाएं और यहां दी गई लिस्ट में ई नॉमिनेशन को चुने।
7. परिवार संबंधी घोषणाओं को अपडेट करने के लिए 'यस' ऑप्शन का चुनाव करें।
8. इसके बाद 'एड फैमिली डिटेल्स' पर क्लिक करें। यहां अपने नॉमिनी के नाम जोड़ सकते हैं।
9. यहां आपको 'नॉमिनेशन डिटेल्स' को भी चुनना होगा ताकि उनसे साझा होने वाले कुल राशि की घोषणा आप कर सकें।
10. ऐसा करने के बाद 'सेव ईपीएफ नॉमिनेशन' पर क्लिक कर दें।
11. इसके बाद आप एक अलग पेज पर जाएंगे जहां ई-साइन पर आपको क्लिक करना होगा। ऐसा करने पर एक ओटीपी आपके मोबाइल नंबर पर आएगा। ये मोबाइल नंबर वह होगा जो आपके आधार कार्ड से लिंक है।
12. इस ओटीपी को वहां डालें और सब्मिट कर दें। इसके साथ ही ई नॉमिनेशन की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी।

बता दें कि इसी साल जून में EPFO ​​ने एम्प्लॉइज डिपॉजिट लिंक्ड इंश्योरेंस (EDLI) स्कीम के तहत अधिकतम बीमा फायदा को बढ़ाकर 7 लाख रुपये कर दिया था। ईडीआईएल योजना को ईपीएफ में नामांकित सभी कर्मचारियों के लिए बीमा कवर के रूप में अनिवार्य कर दिया गया था। 

इस योजना के तहत यदि कर्मचारी की प्राकृतिक कारणों, बीमारी या दुर्घटना के कारण मृत्यु हो जाती है तो नॉमिनी को 7 लाख रुपये तक का भुगतान प्राप्त हो सकता है। 

प्रत्येक संगठन जो ईपीएफ और विविध प्रावधान अधिनियम, 1952 के तहत है, वे स्वत: ईडीएलआई के लिए नामांकित हो जाता है। पहले मृत्यु बीमा के लिए न्यूनतम भुगतान 2 लाख रुपये था जबकि ऊपरी सीमा 6 लाख रुपये थी। इसे फिर 2.5 लाख रुपये से बढ़ाकर 7 लाख रुपये कर दिया गया था।

 

Web Title: EPF New Rule must do E nomination Know how to do it all process

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