एल्गार परिषद मामला: अदालत ने स्टैन स्वामी को जमानत देने से इनकार किया

By भाषा | Published: March 22, 2021 06:28 PM2021-03-22T18:28:18+5:302021-03-22T18:28:18+5:30

Elgar Council case: Court refuses to grant bail to Stan Swamy | एल्गार परिषद मामला: अदालत ने स्टैन स्वामी को जमानत देने से इनकार किया

एल्गार परिषद मामला: अदालत ने स्टैन स्वामी को जमानत देने से इनकार किया

(चौथे और पांचवें पैरा में आवश्यक सुधार के साथ रिपीट)

मुम्बई, 22 मार्च राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण (एनआईए) की एक विशेष अदालत ने यहां एल्गार परिषद-माओवादी संपर्क मामले में गिरफ्तार आदिवासी अधिकार कार्यकर्ता स्टैन स्वामी को सोमवार को जमानत देने से इनकार कर दिया।

अतिरिक्त सत्र अदालत के न्यायाधीश डीई कोठालिकर ने 83 वर्षीय स्वामी की जमानत की मांग वाली याचिका गुण-दोष के साथ ही चिकित्सकीय आधार पर भी खारिज कर दी।

फिलहाल नवी मुंबई की तलोजा जेल में बंद स्वामी को एनआईए ने पिछले साल आठ अक्टूबर को रांची से गिरफ्तार किया था।

स्वामी के वकील के अनुसार, वह पार्किंसन (रिपीट) पार्किंसन की बीमारी से ग्रसित हैं और दोनों कानों से नहीं सुन पाते। उन्हें अन्य कई बीमारियां भी हैं।

एनआईए ने स्वामी की जमानत याचिका का यह कहते हुए विरोध किया कि जांच में सामने आया है कि वह ‘विस्थापन विरोधी जन विकास आंदोलन’ और ‘पीपुल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज’ जैसे संगठनों के कट्टर समर्थक हैं, जो ‘‘भाकपा (माओवादी) (रिपीट) भाकपा (माओवादी) के मोर्चों’’ के तौर पर काम करता है।

स्वामी के वकील शरीफ शेख ने दलील दी कि एनआईए स्वामी के एल्गार परिषद-माओवादी से संपर्क होने की बात साबित करने में नाकाम रहा है।

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Web Title: Elgar Council case: Court refuses to grant bail to Stan Swamy

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