ईडी ने पोंजी मामले में बेंगलुरू की कंपनी की आठ करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त की

By भाषा | Updated: December 22, 2020 15:57 IST2020-12-22T15:57:34+5:302020-12-22T15:57:34+5:30

ED confiscates assets worth Rs 8 crore of Bengaluru-based company in Ponzi case | ईडी ने पोंजी मामले में बेंगलुरू की कंपनी की आठ करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त की

ईडी ने पोंजी मामले में बेंगलुरू की कंपनी की आठ करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त की

नयी दिल्ली, 22 दिसंबर प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने बेंगलुरु स्थित एक कंपनी की आठ करोड़ रुपये से अधिक की संपत्ति धनशोधन जांच के तहत जब्त की है। कंपनी के खिलाफ करोड़ों रूपए के पोंजी या चिट फंड घोटाले में शामिल होने का आरोप है।

एजेंसी ने मंगलवार को यह जानकारी दी।

एजेंसी ने कहा कि जब्त की गयी संपत्ति में एक कृषि भूखंड, एक आवासीय भूखंड, 13 बैंक खाते और एक डीमैट खाता शामिल है जो अजमेरा समूह, उसके सहयोगियों और अन्य लोगों के नाम पर हैं। इन संपत्तियों को धन शोधन निवारण कानून (पीएमएलए) की विभिन्न धाराओं के तहत जब्त किया गया है।

ईडी ने कंपनी और उसके प्रवर्तकों तबरेज पाशा, अब्दुल दस्तगीर, तबरेज उल्ला शरीफ, सैयद मुदसिर, सैयद मुताहिर और फैरोज खान के खिलाफ दर्ज प्राथमिकी और आरोपपत्र के आधार पर जांच शुरू की है। प्राथमिकी के अनुसार 1,148 जमाकर्ताओं से "गैर-कानूनी तरीके से" पैसे एकत्र किए गए और 29.17 करोड़ रुपये नहीं लौटाए गए।

ईडी ने एक बयान में कहा कि अजमेरा समूह ने ब्याज की उच्च दर (प्रति माह 20 प्रतिशत तक) के वादे के साथ निवेशकों को लालच देकर 256.06 करोड़ रुपये अवैध तरीके से एकत्र किए।

एजेंसी ने कहा कि ब्याज की इतनी ऊंची दर किसी भी विवेकपूर्ण तरीके से संभव नहीं थी और आरोपी कंपनी निवेशकों को 29.17 करोड़ रुपये लौटाने में नाकाम रही।

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Web Title: ED confiscates assets worth Rs 8 crore of Bengaluru-based company in Ponzi case

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