रात्रि कर्फ्यू के लिए जारी ई-पास सप्ताहांत कर्फ्यू के लिए भी वैध : दिल्ली सरकार

By भाषा | Published: April 16, 2021 08:37 PM2021-04-16T20:37:36+5:302021-04-16T20:37:36+5:30

E-pass issued for night curfew also valid for weekend curfew: Delhi government | रात्रि कर्फ्यू के लिए जारी ई-पास सप्ताहांत कर्फ्यू के लिए भी वैध : दिल्ली सरकार

रात्रि कर्फ्यू के लिए जारी ई-पास सप्ताहांत कर्फ्यू के लिए भी वैध : दिल्ली सरकार

नयी दिल्ली, 16 अप्रैल दिल्ली सरकार ने शुक्रवार को कहा कि जिन लोगों के पास वैध रात्रि कर्फ्यू ई-पास है, उन्हें सप्ताहांत कर्फ्यू के लिए अलग से पास लेने की जरूरत नहीं है।

कोविड-19 के बढ़ते मामलों के बीच मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बृहस्पतिवार को सप्ताहांत में कर्फ्यू की घोषणा की थी और संक्रमण की कड़ी तोड़ने के लिए कई पाबंदियों की भी घोषणा की थी, जिसमें मॉल, जिम और ऑडिटोरियम को 30 अप्रैल तक बंद रखना शामिल है।

दिल्ली सरकार ने छह अप्रैल को सात घंटे रात्रि कर्फ्यू की घोषणा की। दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (डीडीएमए) द्वारा महानगर में कोविड-19 की स्थिति की समीक्षा करने के बाद ये निर्णय किए गए थे।

डीडीएमए का रात दस बजे से सुबह पांच बजे तक का कर्फ्यू आदेश 30 अप्रैल तक लागू है।

डीडीएमए की तरफ से शुक्रवार को जारी पत्र में कहा गया है, ‘‘रात्रि कर्फ्यू के दौरान आवश्यक सामग्री और सेवाओं के लिए लिया गया पास सप्ताहांत कर्फ्यू के लिए भी वैध है।’’

दिल्ली सरकार की वेबसाइट पर जारी नोटिस में भी कहा गया है, ‘‘अगर आपके पास रात्रि कर्फ्यू के लिए ई-पास है तो आपको सप्ताहांत कर्फ्यू के लिए फिर से आवेदन करने की जरूरत नहीं है। आपके पास को सप्ताहांत में (दिन के समय) भी वैध माना जाएगा।’’

ई-पास उन लोगों को जारी किए जा रहे हैं, जो आवश्यक सेवाओं में कार्यरत हैं लेकिन उनके पास सरकारी पहचान पत्र नहीं है।

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Web Title: E-pass issued for night curfew also valid for weekend curfew: Delhi government

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