नोएडा में पुराने पेट्रोल और डीजल वाहन चलाने वाले सावधान! आपकी गाड़ी हो सकती है जब्त

By सत्या द्विवेदी | Published: January 30, 2023 04:02 PM2023-01-30T16:02:12+5:302023-01-30T16:06:37+5:30

नोएडा में गाड़ियों को लेकर अब परिवहन विभाग सख्त। 1 फरवरी से 10 साल पुरानी डीजल गाड़ियों और 15 साल पुरानी पेट्रोल गाड़ियों को जब्त कर लिया जाएगा।

Drivers of old petrol and diesel vehicles in Noida beware! your vehicle may be impounded | नोएडा में पुराने पेट्रोल और डीजल वाहन चलाने वाले सावधान! आपकी गाड़ी हो सकती है जब्त

नोएडा में पुराने पेट्रोल और डीजल वाहन चलाने वाले सावधान! आपकी गाड़ी हो सकती है जब्त

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Highlightsपुरानी गाड़ियों को लेकर परिवहन विभाग सख्त10 साल पुरानी प्राइवेट और 15 साल पुरानी कॉमर्शियल गाड़ियां होंगी जब्तUP16 Z से शुरू होने वाली 1,19,000 गाड़ियां होंगी जब्त

नई दिल्ली: उत्तर प्रदेश के नोएडा में अब पुरानी गाड़ी चलाने वाले सावधान हो जाएं, क्योंकि गाड़ियों को लेकर अब परिवहन विभाग सख्त हो गया है। 1 फरवरी से 10 साल पुरानी डीजल गाड़ियां और 15 साल पुरानी पेट्रोल गाड़ियों को जब्त करने का काम शुरू कर दिया जाएगा। इसके लिए विभाग की ओर से छह टीमों का गठन किया गया है।

2 महिने पहले जारी किया था नोटिस 

केंद्र सरकार ने पुराने वाहनों को डिस्पोज करने के लिए स्क्रैपेज पॉलिसी जारी की थी। लेकिन पुरानी गाड़ियों को स्क्रैप करने के केंद्र सरकार की तरफ से घोषित स्क्रैप पॉलिसी के प्रति दिलचस्पी ना दिखाने के बाद यह निर्णय परिवहन विभाग की तरफ से ये निर्णय लिया गया है। गौतमबुद्ध नगर में UP16 Z से शुरू होने वाले नंबर इन 15 साल पुराने वाहनों की श्रेणी में आते हैं। परिवहन विभाग के अधिकारी बताते हैं कि 15 साल से ज्यादा पुरानी सभी गाड़ियों को नोटिस 2 महीने पहले ही जारी किया जा चुका है। ऐसे वाहन मालिकों को स्क्रैप पॉलिसी के तहत छूट या परिवहन विभाग की तरफ से एनओसी लेकर दूसरे जिले में वाहन ले जाने की छूट है।

23 सरकारी कारें भी होंगी जब्त

नोएडा के आरटीओ कार्यालय ने 1,19,000 से ज्यादा पेट्रोल और डीजल कारों को नोटिस भेजा है, जिनका पंजीकरण पिछले साल रद्द कर दिया गया था। इन कारों में 23 कारें ऐसी भी शामिल हैं जो डीएम कार्यालय, पुलिस आयुक्तालय, जिला अदालत, व्यापार कर आयुक्त, परिवार कल्याण विभाग और निगरानी चिकित्सा अधिकारी की हैं।

क्या है स्क्रैप पॉलिसी?

वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए व्हीकल स्क्रैप पॉलिसी को लाया गया है। इस पॉलिसी को सरकार द्वारा साल 2021 में लाया गया था। जिसका उद्देश्य 10 साल पुरानी प्राइवेट गाड़ियों और 15 साल पुरानी कॉमर्शियल गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन रद्द करने का है। कुल मिलाकर इस पॉलिसी के तहत प्राइवेट कारें सड़क पर सिर्फ 10 साल तक चल सकती हैं और कॉमर्शियल कारें केवल 15 साल तक चल सकेंगी।

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