दहेज मामला : पत्नी की हत्या के जुर्म में अदालत ने व्यक्ति को उम्रकैद की सजा सुनाई
By भाषा | Published: November 25, 2021 12:37 PM2021-11-25T12:37:06+5:302021-11-25T12:37:06+5:30
मुजफ्फरनगर (उत्तर प्रदेश), 25 नवंबर मुजफ्फरनगर की एक फास्ट ट्रैक अदालत ने 2016 में दहेज के लिए पत्नी की हत्या करने के जुर्म में एक व्यक्ति को उम्रकैद की सजा सुनाई है।
अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुमित पंवार ने मामले में दोषी पाए गए राजू नामक व्यक्ति को बुधवार को उम्रकैद की सजा सुनाई जबकि वारदात को अंजाम देने में मदद करने के जुर्म में व्यक्ति के पिता को जेल की 10 साल की सजा और उसकी मां को जेल की तीन साल सजा सुनाई। न्यायाधीश ने तीनों दोषियों पर 14,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया।
सरकारी वकील वीरेंद्र सिंह नागर के अनुसार दोषी राजू ने 11 नवंबर, 2016 को यहां भगवानपुरी गांव में अपनी पत्नी की गला रेतकर हत्या कर दी थी और राजू के पिता सोमपाल और मां शशि ने अपराध को अंजाम देने में उसकी मदद की थी।
Disclaimer: लोकमत हिन्दी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।