सामाजिक दूरी का पालन सुनिश्चित करने के लिए बल प्रयोग नहीं हो : पुलिस आयुक्त ने अधिकारियों से कहा

By भाषा | Published: June 5, 2021 10:12 PM2021-06-05T22:12:14+5:302021-06-05T22:12:14+5:30

Do not use force to ensure social distancing: Police Commissioner to officers | सामाजिक दूरी का पालन सुनिश्चित करने के लिए बल प्रयोग नहीं हो : पुलिस आयुक्त ने अधिकारियों से कहा

सामाजिक दूरी का पालन सुनिश्चित करने के लिए बल प्रयोग नहीं हो : पुलिस आयुक्त ने अधिकारियों से कहा

नयी दिल्ली, पांच जून दिल्ली पुलिस के आयुक्त एस. एन. श्रीवास्तव ने महानगर में पाबंदियों में और ढील दिए जाने से पहले शनिवार को वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक की और उनसे कहा कि सामाजिक दूरी का पालन सुनिश्चित करने और बाजारों में स्थिति सामान्य करने के लिए बल प्रयोग नही किया जाए। यह जानकारी एक आधिकारिक बयान में दी गई।

बयान में बताया गया कि उन्होंने सभी डीसीपी को निर्देश दिया कि सड़कों पर होने वाले अपराध और संपत्ति से जुड़े अपराधों में एहतियाती उपाय बरते जाएं। उन्होंने कहा कि सड़कों और बाजारों में भीड़भाड़ बढ़ने से इन अपराधों में और बढ़ोतरी की संभावना है।

मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने शनिवार को पाबंदियों में विभिन्न छूटों की घोषणा की और दिल्ली मेट्रो को 50 फीसदी क्षमता के साथ संचालित करने की अनुमति दी। साथ ही सात जून से बाजारों में दुकानों और मॉल को सम-विषम के आधार पर खोलने की छूट दी। सरकार ने मोहल्ले की दुकानों और आसपास की दुकानों के भी संचालित होने की अनुमति दी। उन्होंने कहा कि शराब की दुकानें सोमवार से खुलेंगी जब राष्ट्रीय राजधानी में सभी नई छूटें लागू हो जाएंगी।

बैठक में डीसीपी एवं अधिकारियों को कोविड-19 के कारण जान गंवाने वाले कर्मियों के परिजनों को अनुग्रह पैकेज प्राथमिकता के आधार पर देने के निर्देश दिए गये । बयान में कहा गया कि अधिकारियों को निजी तौर पर परिवार के सदस्यों को चेक सौंपना चाहिए।

श्रीवास्तव ने सभी डीसीपी को निर्देश दिया कि बल प्रयोग नही किया जाए और सामान्य हालत बनाए रखने के उपाय किए जाएं। साथ ही बाजार एवं निवासी कल्याण संगठनों के माध्यम से बाजारों में सामाजिक दूरी का पालन सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाए जाएं।

इसमें बताया गया कि व्यावसायिक संगठन अपने स्वयंसेवकों के माध्यम से कोविड उचित व्यवहार सुनिश्चित करने के जिम्मेदार होंगे और सुनिश्चित करेंगे कि दुकानदार दिशानिर्देशों का पालन करें, जबकि दुकानदारों को अपने परिसर के अंदर कोविड प्रोटोकॉल सुनिश्चित करना होगा।

Disclaimer: लोकमत हिन्दी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।

Web Title: Do not use force to ensure social distancing: Police Commissioner to officers

भारत से जुड़ीहिंदी खबरोंऔर देश दुनिया खबरोंके लिए यहाँ क्लिक करे.यूट्यूब चैनल यहाँ इब करें और देखें हमारा एक्सक्लूसिव वीडियो कंटेंट. सोशल से जुड़ने के लिए हमारा Facebook Pageलाइक करे