अगस्ता वेस्टलैंड मामलाः सीएम कमलनाथ के भांजे रतुल पुरी के खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी
By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Published: August 9, 2019 04:32 PM2019-08-09T16:32:12+5:302019-08-09T16:32:12+5:30
मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ के भांजे रतुल पुरी ने प्रवर्तन निदेशालय द्वारा रिकॉर्ड किए गए उनके बयान की एक कॉपी को हासिल करने के लिए बृहस्पतिवार को दिल्ली उच्च न्यायालय से संपर्क किया। वह अगस्ता वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर घोटाला के धन शोधन मामले में आरोपी हैं।
दिल्ली की एक अदालत ने शुक्रवार को अगस्तावेस्टलैंड हेलीकॉप्टर घोटाले से संबंधित धन शोधन एक मामले में मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ के भांजे और कारोबारी रतुल पुरी के खिलाफ गैरजमानती वारंट जारी किया।
विशेष न्यायाधीश अरविंद कुमार ने बुधवार को प्रवर्तन निदेशालय के अनुरोध के अनुरूप पुरी के खिलाफ गैरजमानती वारंट जारी किया। ईडी ने अदालत से कहा था कि पुरी सहयोग नहीं कर रहे हैं और उनका पता नहीं लग पा रहा है।
अपने आवेदन में, जांच एजेंसी ने कहा कि पुरी को मंगलवार को जांच में शामिल होने का निर्देश दिया गया था लेकिन वह पेश नहीं हुए। अदालत ने इस मामले में मंगलवार को पुरी की अग्रिम जमानत याचिका खारिज की थी।
Delhi's Rouse Avenue Court issues Non-Bailable Warrant (NBW) against businessman Ratul Puri in AgustaWestland money laundering case. (file pic) pic.twitter.com/yRYFvqtdkP
— ANI (@ANI) August 9, 2019
रतुल पुरी ने बयान की कॉपी हासिल करने के लिए दिल्ली उच्च न्यायालय से किया संपर्क
मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ के भांजे रतुल पुरी ने प्रवर्तन निदेशालय द्वारा रिकॉर्ड किए गए उनके बयान की एक कॉपी को हासिल करने के लिए बृहस्पतिवार को दिल्ली उच्च न्यायालय से संपर्क किया। वह अगस्ता वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर घोटाला के धन शोधन मामले में आरोपी हैं।
पुरी ने निचली अदालत के छह अगस्त के उस फैसले को चुनौती दी थी जिसमें उनके बयान की कॉपी की मांग को खारिज कर दिया गया था। पुरी का प्रतिनिधित्व कर रहे वकील विजय अग्रवाल ने दावा किया कि उनके आवेदन का खारिज होना उनके मौलिक अधिकारों सहित नैसर्गिक न्याय का भी हनन है।
हिंदुस्तान पावर प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड के अध्यक्ष पुरी ने 27 जुलाई को निचली अदालत से इस मामले में अग्रिम जमानत के लिए संपर्क किया था क्योंकि उन्हें डर कि वह गिरफ्तार हो सकते हैं। रद्द अगस्ता वेस्टलैंड के 3,600 करोड़ रुपये के सौदा मामले में पुरी पुछताछ के लिए प्रवर्तन निदेशालय के समक्ष पेश हुए थे। इस मामले में आगे की जांच के निदेशालय पुरी को हिरासत में लेना चाहता है।
हेलीकॉप्टर घोटाला: ईडी ने कहा- रतुल पुरी जांच को प्रभावित कर सकते हैं
प्रवर्तन निदेशालय ने दिल्ली की एक अदालत को बृहस्पतिवार को बताया कि अगर रतुल पुरी को गिरफ्तार नहीं किया गया तो अगस्ता वेस्टलैंड घोटाला मामले में वह जांच को प्रभावित कर सकते हैं। पुरी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ के भांजे रिपीट भांजे हैं।
पुरी के खिलाफ गैर जमानती वारंट की मांग करते हुए प्रवर्तन निदेशालय ने विशेष न्यायाधीश अरविंद कुमार से कहा कि रद्द हुए 3,600 करोड़ रुपये के वीवीआईपी हेलीकॉप्टर के अगस्ता वेस्टलैंड सौदे के संबंध में धन शोधन के मामले में सबूतों के साथ छेड़छाड़ हो रही है।
एजेंसी ने कहा कि ऐसी भी आशंका है कि पुरी न्याय के दायरे से ही भाग जाएं। एजेंसी ने अदालत को बताया कि सबूतों के साथ छेड़छाड़ जारी है। अदालत अब इस मामले पर शुक्रवार को सुनवाई करेगी।