अल्ट न्यूज के मोहम्मद जुबैर की जमानत याचिका खारिज, दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा
By रुस्तम राणा | Published: July 2, 2022 03:08 PM2022-07-02T15:08:18+5:302022-07-02T15:25:26+5:30
शनिवार को कोर्ट ने जुबैर की जमानत याचिका को खारिज कर दिया है। इसके साथ ही उन्हें कोर्ट ने 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेजा है।
नई दिल्ली: अल्ट न्यूज के सह-संस्थापक मोहम्मद जुबैर को दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट से राहत नहीं मिली है। शनिवार को कोर्ट ने जुबैर की जमानत याचिका को खारिज कर दिया है। इसके साथ ही उन्हें कोर्ट ने 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेजा है।
दिल्ली पुलिस आज जुबैर को मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया। पुलिस मामले की जांच के दौरान उसका मोबाइल फोन जब्त करने और एक हार्ड डिस्क बरामद करने के बाद उसकी 14 दिन की न्यायिक हिरासत की मांग कर रही थी। सुनवाई के बाद, जुबैर के वकील सौतिक बनर्जी ने आरोप लगाया कि दिल्ली पुलिस पर उंगली उठाते हुए अदालत ने आदेश सुनाने से पहले ही उसे लीक कर दिया था।
#MohammadZubair’s lawyer Soutik Banerjee alleges contempt of court that the order was leaked before the court resembled to even pronounce order in the matter
— Sreya (@Sreya_Chattrjee) July 2, 2022
Alleges #DelhiPolice of leaking the order to media even before it was typed pic.twitter.com/0WT6tUCrBM
इससे एक दिन पहले शुक्रवार को दिल्ली हाईकोर्ट ने जुबैर की चार दिनों की पुलिस रिमांड के खिलाफ याचिका चार हफ्तों के लिए स्थगित कर दी है। हाईकोर्ट अब इस मामले की इस महीने की 27 तारीख को सुनवाई करेगी। इसके साथ दिल्ली हाई कोर्ट ने नोटिस जारी कर दिल्ली पुलिस ने उनसे दो सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल करने को कहा है। अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि मजिस्ट्रेट के समक्ष कार्यवाही बिना किसी पूर्वाग्रह के जारी रहेगी।
बता दें कि 2018 के एक ट्वीट के सिलसिले में सोमवार को गिरफ्तार जुबैर को पहले एक दिन की हिरासत में भेजा गया और फिर इसके बाद उन्हें चार दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया। जुबैर द्वारा दी गई याचिका पुलिस रिमांड के खिलाफ थी। जुबैर की ओर से पेश उनकी वकील वृंदा ग्रोवर ने तर्क दिया कि उक्त ट्वीट में कुछ भी आपत्तिजनक नहीं है जिसके लिए उन्हें गिरफ्तार किया गया है।