दिल्ली महिला और बाल विकास विभाग ने सचिव की पूर्व मंजूरी के बिना छुट्टी लेने वालों को चेताया

By भाषा | Updated: October 26, 2021 20:01 IST2021-10-26T20:01:09+5:302021-10-26T20:01:09+5:30

Delhi Women and Child Development Department warns those taking leave without prior approval of Secretary | दिल्ली महिला और बाल विकास विभाग ने सचिव की पूर्व मंजूरी के बिना छुट्टी लेने वालों को चेताया

दिल्ली महिला और बाल विकास विभाग ने सचिव की पूर्व मंजूरी के बिना छुट्टी लेने वालों को चेताया

नयी दिल्ली, 26 अक्टूबर दिल्ली के महिला और बाल विकास विभाग (डब्ल्यूसीडी) ने सचिव की पूर्व मंजूरी के बिना अवकाश लेने वाले अधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई की चेतावनी दी है।

विभाग ने पिछले साल 13 फरवरी को एक आदेश जारी किया था जिसमें सभी कहा गया था कि उप निदेशक या उससे ऊपर के पदों पर काम कर रहे सभी अधिकारियों को अवकाश पर जाने से पहले सचिव से मंजूरी लेना जरूरी होगा।

परिपत्र में केंद्रीय सिविल सेवा (सीसीएस) अवकाश नियमावली 1972 और सीसीएस आचार नियमावली 1964 के प्रावधानों का हवाला देते हुए कहा गया कि अवकाश कोई अधिकार नहीं है और सचिव या उप निदेशक या वरिष्ठ अधीक्षक द्वारा बिना पूर्व सूचना के अवकाश लेने पर कार्रवाई की जा सकती है।

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Web Title: Delhi Women and Child Development Department warns those taking leave without prior approval of Secretary

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