‘टू जी’ मामले में सीबीआई की अपील पर जनवरी में सुनवाई करेगा दिल्ली उच्च न्यायालय
By भाषा | Published: December 1, 2020 03:32 PM2020-12-01T15:32:10+5:302020-12-01T15:32:10+5:30
नयी दिल्ली, एक दिसंबर दिल्ली उच्च न्यायालय ने मंगलवार को कहा कि वह 2जी स्पेक्ट्रम मामले में पूर्वी दूरसंचार मंत्री ए राजा तथा अन्य को बरी किए जाने के विरुद्ध सीबीआई की ओर से दायर याचिका पर जनवरी में सुनवाई करेगा।
न्यायमूर्ति योगेश खन्ना ने अपील पर सुनवाई के लिये 13 से 15 जनवरी 2021 के बीच तारीख तय की है।
सीबीआई की ओर से पेश हुईं वरिष्ठ अधिवक्ता सोनिया माथुर ने अदालत से मामले की सुनवाई प्रतिदिन करने का आग्रह किया, जैसा कि इससे पहले एक पीठ द्वारा किया गया था।
माथुर ने कहा कि एजेंसी को अपनी दलील रखने में एक सप्ताह का समय लगेगा।
उन्होंने अदालत से मामले की सुनवाई दिसंबर मध्य में करने का आग्रह किया। हालांकि, न्यायाधीश ने कहा कि इस महीने की तारीख देना संभव नहीं है।
इसके साथ ही अदालत ने जनवरी में सुनवाई की तारीख तय कर दी।
हालांकि, ‘अपील की अनुमति’ के मुद्दे पर सीबीआई ने पहले अपनी दलील समाप्त कर दी थी, लेकिन अब न्यायाधीश बदलने के चलते उसे मामले में नए सिरे से दलीलें रखनी होंगी।
‘अपील की अनुमति’, अदालत द्वारा दी गई औपचारिक अनुमति होती है जिससे कोई पक्ष अदालत के फैसले को ऊंची अदालत में चुनौती दे सकता है।
इससे पहले न्यायमूर्ति बृजेश सेठी द्वारा मामले की प्रतिदिन की सुनवाई की जा रही थी।
न्यायमूर्ति सेठी 30 नवंबर को सेवानिवृत्त हो गए।
सेवानिवृत्त होने से पहले न्यायमूर्ति सेठी ने तीन मामलों में दोषमुक्त करार दिए गए व्यक्तियों और फर्म द्वारा दायर याचिकाओं और आवेदनों पर निर्णय दे दिया था।
सीबीआई के मुख्य मामले में दलीलों को सुनने के बाद उच्च न्यायालय प्रवर्तन निदेशालय के धन शोधन के मामले को सुनेगा, जिसमें सभी आरोपियों को विशेष अदालत ने बरी कर दिया था।
एक विशेष अदालत ने 21 दिसंबर 2017 को 2 जी मामले में राजा, द्रमुक सांसद कनिमोई और अन्य आरोपियों को बरी कर दिया था।
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