दिल्ली उच्च न्यायालय ने 15 साल बाद बलात्कार के मामले में सौतेले पिता की दोषसिद्धी खारिज की
By भाषा | Updated: December 25, 2021 00:36 IST2021-12-25T00:36:22+5:302021-12-25T00:36:22+5:30

दिल्ली उच्च न्यायालय ने 15 साल बाद बलात्कार के मामले में सौतेले पिता की दोषसिद्धी खारिज की
नयी दिल्ली, 24 दिसंबर दिल्ली उच्च न्यायालय ने सौतेली बेटी के साथ बलात्कार करने के मामले में एक व्यक्ति की दोषसिद्धी को 15 साल बाद खारिज कर दिया। उच्च न्यायालय ने कहा कि लड़की की कहानी मामले में असंगत है और इसके सच निकलने की संभानवा नहीं है, लिहाजा मामले को खारिज किया जाता है।
न्यायमूर्ति चंद्रधारी सिंह ने कहा कि अपीलकर्ता दोषी संदेह के लाभ का हकदार है क्योंकि लड़की का बयान विश्वसनीय नहीं है । व्यक्ति ने चार साल से अधिक समय हिरासत में बिताए और निचली अदालत ने आठ साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई।
न्यायाधीश की राय है कि लड़की की मेडिकल रिपोर्ट में बलात्कार किए जाने को लेकर कोई ठोस राय नहीं दी गई थी और छानबीन, जांच और सुनवाई के अलग अलग चरणों में दर्ज किए गए उसके बयानों में विरोधाभास था।
अदालत ने कहा कि फॉरेंसिक रिपोर्ट में भी कहा गया है कि उसके कपड़ों पर अपीलकर्ता का वीर्य नहीं पाया गया है।
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