हेराल्ड बिल्डिंग खाली करने के खिलाफ एजेएल की याचिका, अदालत शुक्रवार को सुनाएगी फैसला
By भाषा | Published: December 20, 2018 10:55 PM2018-12-20T22:55:22+5:302018-12-20T22:55:22+5:30
मामले की सुनवाई कर रहे न्यायमूर्ति सुनील गौर ने सरकार के 30 अक्टूबर के नोटिस के खिलाफ एजेएल की याचिका पर 22 नवंबर को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था।
नई दिल्ली, 20 दिसंबरः दिल्ली उच्च न्यायालय शुक्रवार को नेशनल हेराल्ड के प्रकाशक असोसिएट जर्नल्स लिमिटेड (एजेएल) की उस याचिका पर फैसला सुनाएगा जिसमें केंद्र के उस आदेश को चुनौती दी गई है जिसमें उससे यहां 56 साल पुरानी लीज खत्म करते हुए आईटीओ स्थित परिसर की इमारत को खाली करने को कहा गया है।
मामले की सुनवाई कर रहे न्यायमूर्ति सुनील गौर ने सरकार के 30 अक्टूबर के नोटिस के खिलाफ एजेएल की याचिका पर 22 नवंबर को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था।
Delhi HC to pass an order tomorrow on a petition filed by Associated Journals Ltd (AJL,owner of National Herald newspaper) challenging the Centre's decision of Oct 30,'18 which had cancelled its lease&ordered it to vacate the Herald House on grounds of violation of lease clauses.
— ANI (@ANI) December 20, 2018
अदालत ने पिछली तारीख पर केंद्र से पूछा था कि परिसर में फिर प्रवेश करने के पीछे अब क्या स्पष्टीकरण है जब नेशनल हेराल्ड का प्रकाशन शुरू हो चुका है। केंद्र और भूमि विकास कार्यालय (एल एंड डीओ) ने अदालत को बताया कि पुन: प्रवेश का नोटिस जब जारी किया गया था जब उसने 2016 में कार्यवाही शुरू की थी जब कोई मुद्रण या प्रकाशन की गतिविधि नहीं हो रही थी।