दिल्ली सरकार को हाईकोर्ट से लगा बड़ा झटका, अब खटखटाएंगे सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा
By भाषा | Published: August 7, 2018 12:25 AM2018-08-07T00:25:29+5:302018-08-07T00:25:29+5:30
दिल्ली सरकार न्यूनतम वेतन संशोधन के अदालत के फैसले को उच्चतम न्यायालय में चुनौती देगी
नई दिल्ली, 7 अगस्तः श्रम मंत्री गोपाल राय ने आज कहा कि दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा न्यूनतम वेतन संशोधन की अधिसूचना को अमान्य घोषित करने के फैसले को दिल्ली सरकार उच्चतम न्यायालय में चुनौती देगी। अदालत ने अपने चार अगस्त के फैसले में दिल्ली सरकार के मार्च 2017 के आदेश को अमान्य घोषित कर दिया था।
सरकार ने नियत रोजगार में सभी वर्गों के श्रमिकों के लिए न्यूनतम वेतन में संशोधन का आदेश दिया था। अदालत का कहना है कि यह फैसला बिना नियोक्ता और कर्मचारी की आवाज सुने हुए लिया गया था। अपने विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक करते हुए राय ने अदालत के आदेश की समीक्षा की।
राय ने संवाददाताओं से कहा, “ दिल्ली सरकार इस फैसले को विशेष अनुमति याचिका के जरिए उच्चतम न्यायालय में चुनौती देगी।” उन्होंने कहा कि सरकार इसके अलावा प्रशासनिक रास्ते निकालकर भी इसके समाधान तलाशेगी।
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