दिल्ली सरकार ने रेस्टोरेंट-बार में गाने नहीं बजाने की दी चेतावनी, अब ऐसे होगा मनोरंजन
By लोकमत समाचार हिंदी ब्यूरो | Published: May 20, 2018 01:01 PM2018-05-20T13:01:17+5:302018-05-20T13:01:17+5:30
दिल्ली के आबकारी विभाग को स्थानीय लोगों से कई शिकायतें मिली हैं कि शहर में कई रेस्टोरेंट-बार शोर मचाते हैं। राष्ट्रीय राजधानी में, हजारों रेस्टोरेंट-बार हैं और उनमें से ज्यादातर अपने ग्राहकों का मनोरंजन करने और उन्हें आकर्षित करने के लिए रिकॉर्डेड गाने या संगीत बजाते हैं।
नई दिल्ली, 20 मईः दिल्ली सरकार ने रेस्टोरेट-बार मालिकों को चेतावनी दी है कि वे अपने परिसरों में रिकॉर्डेड गाने या संगीत नहीं बजाएं अन्यथा उनपर कार्रवाई की जाएगी। सरकार ने आबकारी नियम 2010 के तहत निर्देश दिया है कि शराब परोसने वाले रेस्टोरेंट पेशेवरों से सिर्फ वाद्य यंत्रों के जरिये सीधे गायन और वादन कार्यक्रम करवा सकते हैं।
दिल्ली के आबकारी विभाग को स्थानीय लोगों से कई शिकायतें मिली हैं कि शहर में कई रेस्टोरेंट-बार शोर मचाते हैं। राष्ट्रीय राजधानी में, हजारों रेस्टोरेंट-बार हैं और उनमें से ज्यादातर अपने ग्राहकों का मनोरंजन करने और उन्हें आकर्षित करने के लिए रिकॉर्डेड गाने या संगीत बजाते हैं।
दिल्ली के आबकारी आयुक्त अमजद टाक ने कहा कि एल -17 (ऐसे रेस्टोरेंट जो खाना और शराब परोसते हैं) को अपने परिसरों में पेशेवरों से सीधे गायन वादन कराने की इजाजत है।
दिल्ली आबकारी नियम 2018 के नियम 54 (4) के तहत एल -17 लाइसेंस रखने वाले प्रतिष्ठानों को केवल सीधे गायन कार्यक्रम और वादन की इजाजत है। सरकार के एक अन्य वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि आबकारी विभाग की टीमें शराब परोसने वाले रेस्त्रां जाएंगी और नियमों का उल्लंघन होने पर कार्रवाई करेंगी।
(खबर इनपुट-भाषा)