जेएनयू छात्र संघ के पूर्व अध्यक्ष कन्हैया कुमार और अन्य के खिलाफ मुकदमा चलाने की अनुमति जल्द दे दिल्ली सरकार

By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Published: September 18, 2019 07:40 PM2019-09-18T19:40:44+5:302019-09-18T19:40:44+5:30

मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट मनीष खुराना ने कहा कि मामले पर फैसला लेने में देरी करने से न्यायिक वक्त बर्बाद हुआ है क्योंकि यह मामला आरोप पत्र दायर होने के साथ ही लगातार सूचीबद्ध और स्थगित होता रहा है।

Delhi government should soon allow prosecution of Kanhaiya Kumar and others, former president of JNU Students Union | जेएनयू छात्र संघ के पूर्व अध्यक्ष कन्हैया कुमार और अन्य के खिलाफ मुकदमा चलाने की अनुमति जल्द दे दिल्ली सरकार

यह मामला आरोप पत्र दायर होने के साथ ही लगातार सूचीबद्ध और स्थगित होता रहा है।

Highlightsकन्हैया कुमार और अन्य के खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी के लिए किया गया अनुरोध दिल्ली सरकार के गृह विभाग के समक्ष लंबित है।अदालत ने मामले पर सुनवाई की अगली तारीख 25 अक्टूबर तय की है। 

दिल्ली की एक अदालत ने दिल्ली सरकार से कहा है कि राजद्रोह के मामले में जेएनयू छात्र संघ के पूर्व अध्यक्ष कन्हैया कुमार और अन्य के खिलाफ मुकदमा चलाने की अनुमति के बारे में वह एक माह के भीतर फैसला ले।

मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट मनीष खुराना ने कहा कि मामले पर फैसला लेने में देरी करने से न्यायिक वक्त बर्बाद हुआ है क्योंकि यह मामला आरोप पत्र दायर होने के साथ ही लगातार सूचीबद्ध और स्थगित होता रहा है। दिल्ली पुलिस ने अदालत को बताया था कि कन्हैया कुमार और अन्य के खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी के लिए किया गया अनुरोध दिल्ली सरकार के गृह विभाग के समक्ष लंबित है।

इस पर अदालत ने कहा, ‘‘ मंजूरी देने संबंधी फैसला लेने में विलंब से न्यायिक वक्त बर्बाद हुआ है क्योंकि इस मामले में आरोप पत्र दाखिल होने के साथ ही मामले को कई बार सूचीबद्ध और स्थगित किया गया है।’’ अदालत ने आगे कहा, ‘‘दिल्ली सरकार से यह उम्मीद की जाती है कि इस मामले पर मंजूरी देने संबंधी फैसला वह एक महीने के भीतर ले ताकि वर्तमान मामले पर आगे बढ़ा जा सके। ’’ अदालत ने मामले पर सुनवाई की अगली तारीख 25 अक्टूबर तय की है। 

कन्हैया, अन्य के खिलाफ मुकदमा चलाने का अनुरोध दिल्ली सरकार के समक्ष लंबित : पुलिस

दिल्ली पुलिस ने यहां एक अदालत को बताया कि जेएनयू छात्र संघ के पूर्व अध्यक्ष कन्हैया कुमार और अन्य के खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी के लिए किया गया अनुरोध दिल्ली सरकार के गृह विभाग के समक्ष लंबित है।

पुलिस ने मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट मनीष खुराना को सूचित किया कि उसने अपना काम कर दिया है और अब निर्णय का इंतजार किया जा रहा है। अदालत ने इस संबंध में आवश्यक निर्देशों के लिए अपना आदेश बुधवार दोपहर तीन बजे तक के लिए सुरक्षित रख लिया है।

पुलिस ने कन्हैया और अन्य के खिलाफ अदालत में 14 जनवरी को आरोप-पत्र दायर किया था और कहा था कि उन्होंने नौ फरवरी, 2016 को एक कार्यक्रम के दौरान जेएनयू परिसर में की गई राष्ट्र विरोधी नारेबाजी का समर्थन किया और वे रैली का नेतृत्व कर रहे थे।

अदालत ने पुलिस को निर्देश दिया था कि वह संबंधित प्राधिकारियों को प्रक्रिया तेज करने को कहे। उसने मामले में कुमार और अन्य के खिलाफ मुकदमा चलाने के वास्ते आवश्यक मंजूरी लेने के लिए पुलिस को तीन सप्ताह का समय दिया था। 

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