दिल्ली सरकार ने घरेलू कर्मी मुहैया कराने वाली एजेंसियों से पंजीकरण करवाने को कहा

By भाषा | Published: February 20, 2021 07:03 PM2021-02-20T19:03:12+5:302021-02-20T19:03:12+5:30

Delhi government asked domestic workers' agencies to register | दिल्ली सरकार ने घरेलू कर्मी मुहैया कराने वाली एजेंसियों से पंजीकरण करवाने को कहा

दिल्ली सरकार ने घरेलू कर्मी मुहैया कराने वाली एजेंसियों से पंजीकरण करवाने को कहा

नयी दिल्ली, 20 फरवरी दिल्ली सरकार ने शनिवार को घरेलू सहायक/सहायिका मुहैया कराने वाली निजी एजेंसियों को निर्देश दिया है कि वे ई-जिला पोर्टल ‘ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल’ पर पंजीकरण करवाएं और एक महीने के भीतर ही लाइसेंस हासिल करें।

यह नोटिस श्रम विभाग द्वारा जारी किया गया है। इसमें कहा गया है कि ऐसी एजेंसियां जो ‘बिना पंजीकरण और लाइसेंस’ के घरेलू कर्मियों को तैनात करते हुए पाई जाएंगी, उन पर 50,000 रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है।

नोटिस में बताया गया है कि ऐसी एजेंसियां जो दिल्ली दुकान व प्रतिष्ठान अधिनयिम, 1954 के तहत पंजीकृत हैं, उन्हें भी दिल्ली निजी नियोजन एजेंसी (अधिनियम) 2014 के तहत ई-जिला पोर्टल पर पंजीकृत होने का आदेश दिया गया है। पंजीकरण प्रक्रिया ऑनलाइन और नि:शुल्क है।

नोटिस में बताया गया है कि इस ई-जिला पोर्टल (वेबसाइट) पर पंजीकरण करनेवाली एजेंसियों को 30 दिन के भीतर लाइसेंस मिल जाएगा।

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Web Title: Delhi government asked domestic workers' agencies to register

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