दिल्ली सरकार ने शराब की ‘होम डिलिवरी’ की अनुमति दी
By भाषा | Published: June 1, 2021 02:55 PM2021-06-01T14:55:33+5:302021-06-01T14:55:33+5:30
नयी दिल्ली, एक जून दिल्ली सरकार ने संशोधित आबकारी नियम के अधीन शराब की ‘होम डिलिवरी’ की अनुमति दे दी है।
दिल्ली उत्पाद शुल्क (संशोधन) नियम, 2021 सोमवार को अधिसूचित किया गया जिसके अनुसार, लाइसेंस धारकों को ऐप या वेबसाइट के माध्यम से खरीदी गई शराब की ‘होम डिलिवरी’ की अनुमति दे दी गई है। इसके साथ शराब की छोटी भट्टियों से बीयर को बोतलों या ‘ग्रोलर’ में ले जाने की अनुमति भी दी गई है।
नियम आवश्यक लाइसेंस धारकों को खुली जगहों जैसे छतों, क्लबों के आंगनों, बार और रेस्तरां में शराब परोसने की भी अनुमति देते हैं।
कोविड-19 के कारण 19 अप्रैल से लगे लॉकडाउन के कारण दिल्ली की अर्थव्यवस्था जूझ रही है और इस कदम से सरकार का राजस्व यकीनन बढ़ेगा।
भारतीय मादक पेय कंपनियों के संघ (सीआईएबीसी) ने सरकार के इस कदम का स्वागत किया है।
सीआईएबीसी के महानिदेशक विनोद गिरि ने ‘पीटीआई-भाषा’ से कहा, ‘‘ हम लंबे समय से इसकी ही मांग कर रहे थे। पिछले महीने भी, हमने सरकार से दिल्ली में शराब की ‘होम डिलिवरी’ की अनुमति देने का अनुरोध किया था। कई राज्यों में यह सुविधा है और इसके कोई प्रतिकूल प्रभाव सामने नहीं आए हैं।’’
दिल्ली वित्त विभाग द्वारा उपराज्यपाल के नाम जारी अधिसूचना में कहा गया है कि होटलों में, लाइसेंसधारी उस कमरे के अलावा किसी अन्य स्थान पर शराब नहीं परोसेगा, जिसमें ऑर्डर करने वाला व्यक्ति रह रहा हो।
सरकार ने औषधि युक्त शराब की बिक्री की भी अनुमति दी है।
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