Delhi: पूर्व सीएम आतिशी ने कालकाजी सीट से निर्वाचन को दी चुनौती, उच्च न्यायालय ने जारी किया नोटिस
By अंजली चौहान | Updated: March 26, 2025 12:15 IST2025-03-26T12:14:50+5:302025-03-26T12:15:29+5:30
Delhi: याचिकाकर्ताओं ने आरोप लगाया कि मतदान से एक दिन पहले आतिशी के सहयोगियों को 5 लाख रुपये नकद के साथ पकड़ा गया था और वे वोट के बदले मतदाताओं को रिश्वत देने के लिए उनके निर्देशों के तहत काम कर रहे थे।

Delhi: पूर्व सीएम आतिशी ने कालकाजी सीट से निर्वाचन को दी चुनौती, उच्च न्यायालय ने जारी किया नोटिस
Delhi: दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री और आप नेता आतिशी को दिल्ली उच्च न्यायालय ने एक याचिका पर नोटिस जारी किया है। जिसमें विधानसभा चुनाव 2025 के दौरान कालकाजी विधानसभा सीट पर कथित भ्रष्ट आचरण के आधार पर उनके निर्वाचन को चुनौती दी गई है।
न्यायमूर्ति ज्योति सिंह ने निर्वाचन आयोग, दिल्ली पुलिस और कालकाजी विधानसभा क्षेत्र के निर्वाचन अधिकारी को भी नोटिस जारी किया, जहां से आतिशी ने चुनाव जीता था।
अदालत ने मामले की अगली सुनवाई के लिए 30 जुलाई की तारीख तय की। सुनवाई के दौरान, निर्वाचन आयोग और निर्वाचन अधिकारी के वकील ने याचिका में पक्षकार बनाए जाने पर आपत्ति जताई। कमलजीत सिंह दुग्गल और आयुष राणा की याचिका में आतिशी के निर्वाचन को चुनौती दी गई है।
Delhi High Court has issued notice on an election petition filed by two voters in the Kalkaji Assembly Constituency challenging the election of Aam Aadmi Party (AAP) leader Atishi Marlena in the recent Delhi Assembly polls alleging that she and her election agents had committed… pic.twitter.com/I6ibHFS3s3
— Bar and Bench (@barandbench) March 26, 2025
याचिका में दावा किया गया है कि आतिशी और उनके चुनाव एजेंटों ने चुनाव के दौरान भ्रष्ट आचरण किया। अधिवक्ता टी. सिंहदेव के माध्यम से दायर याचिका में चुनाव को अमान्य घोषित करने की मांग की गई है।
आतिशी ने कालकाजी सीट पर भाजपा उम्मीदवार रमेश बिधूड़ी को 3,521 मतों से हराया था। याचिकाकर्ता कालकाजी क्षेत्र के निवासी हैं। चुनाव के लिए मतदान पांच फरवरी को हुआ था और परिणाम आठ फरवरी को घोषित किए गए थे।