दिल्ली चुनाव: ऑटो पर "आई लव केजरीवाल" लिखे पोस्टर को देख चालान करने के मामले में हाई कोर्ट सख्त, ईसी व पुलिस से मांगा जवाब
By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Published: January 28, 2020 11:39 AM2020-01-28T11:39:54+5:302020-01-28T12:02:29+5:30
इससे पहले दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी (सीईओ) कार्यालय ने चुनाव रैली में अनुराग ठाकुर द्वारा लोगों को भड़काऊ नारा लगाने के लिए उकसाये जाने की घटना के सिलसिले में उत्तर पश्चिम जिले के चुनाव अधिकारी से एक रिपोर्ट मांगी है।
दिल्ली उच्च न्यायालय ने शहर की पुलिस और चुनाव आयोग से कहा है कि वे अपने वाहनों पर "आई लव केजरीवाल" लिखे पोस्टर वाले ऑटो ड्राइवर के चालान काटने के मामले में जवाब दे। दरअसल, ऑटो चालक ने कोर्ट में याचिका दर्ज कर चालान काटने की वजह को गलत बताया था। बता दें कि इस मामले में आगे की सुनवाई के लिए कोर्ट ने तारीख 3 मार्च को सूचीबद्ध किया है।
Delhi High Court asks Delhi government, city police and Election Commission to file reply on a petition challenging challans slapped over auto-rickshaw drivers for sporting advertisement "I love Kejriwal" logo, on their vehicles. Matter listed for March 3, for further hearing. pic.twitter.com/7LnxJRFjIX
— ANI (@ANI) January 28, 2020
ऑटो ड्राइवर राजेश की याचिका में दलील दी गई कि ट्रैफिक पुलिस को एकतरफा बुकिंग के लिए दोषी ठहराया गया है। याचिकाकर्ता के अनुसार, बिना किसी पूर्व चेतावनी या किसी सरकारी विभाग की मिसाइल के, इस महीने की शुरुआत में उनके वाहन को यातायात पुलिस द्वारा अपोलो अस्पताल के पास रोक दिया गया था और उन्हें मोटर वाहन अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों के तहत परमिट के उल्लंघन के लिए अवैध रूप से चालान किया गया था, जबकि उन्हें थप्पड़ भी मारा जा रहा था। उसके ऑटो पर प्रतीकों और चिह्नों के कारण 10,000 रुपये का जुर्माना लगाया गया।
बता दें कि एक अन्य मामले में दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी (सीईओ) कार्यालय ने चुनाव रैली में अनुराग ठाकुर द्वारा लोगों को भड़काऊ नारा लगाने के लिए उकसाये जाने की घटना के सिलसिले में उत्तर पश्चिम जिले के चुनाव अधिकारी से एक रिपोर्ट मांगी है। इस घटना ने एक विवाद पैदा कर दिया है। कांग्रेस ने इसकी तीखी आलोचना करते हुए चुनाव आयोग से ठाकुर के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग की है।