दिल्ली की अदालत ने चार्टर्ड हवाई सेवा देने वाली कंपनी के निदेशकों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश दिया

By भाषा | Updated: November 16, 2021 18:01 IST2021-11-16T18:01:55+5:302021-11-16T18:01:55+5:30

Delhi court orders registration of FIR against directors of chartered airline | दिल्ली की अदालत ने चार्टर्ड हवाई सेवा देने वाली कंपनी के निदेशकों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश दिया

दिल्ली की अदालत ने चार्टर्ड हवाई सेवा देने वाली कंपनी के निदेशकों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश दिया

नयी दिल्ली, 16 नवंबर दिल्ली की एक अदालत ने एक शख्स से पैसे लेने के बावजूद उसे हेलीकॉप्टर सेवा मुहैया नहीं कराने के आरोप में शहर की एक चार्टर्ड हवाई सेवा कंपनी के दो निदेशकों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश दिया है।

अदालत ने कहा है कि दोनों की मंशा धोखाधड़ी करने की थी।

अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अनुज अग्रवाल ने अनीस अहमद की पुनरीक्षण याचिका पर यह आदेश दिया। अहमद ने मजिस्ट्रेट के आदेश के खिलाफ यह याचिका दायर की थी। मजिस्ट्रेट ने दोनों निदेशकों और एक कर्मचारी के विरूद्ध प्राथमिकी दर्ज करने का आग्रह करने वाली अर्जी खारिज कर दी थी।

अहमद ने मार्च 2019 में अपने एक रिश्तेदार की शादी के लिए पांच लाख रुपये में हेलीकॉप्टर सेवा बुक कराई थी।

शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि निदेशकों ने सेवा को रद्द करने के बाद रुपये वापस नहीं किए और उनका फोन उठाना बंद कर दिया। इसके बाद उन्हें पता चला कि उन्होंने अपना दफ्तर बंद कर दिया है। अहमद ने यह भी आरोप लगाया कि आरोपियों ने उन्हें धमकाया है।

उन्होंने सितंबर और अक्टूबर 2019 में जामिया नगर थाने और पुलिस उपायुक्त कार्यालय में दो शिकायतें दर्ज कराई लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई।

पुलिस ने बाद में अदालत को बताया कि विवाद दीवानी है और कोई धोखाधड़ी नहीं हुई है।

पुनरीक्षण याचिका स्वीकार करते हुए, अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ने कहा, “ ऐसा लगता है कि प्रतिवादी संख्या एक और दो (निदेशकों) की मंशा थी कि वह वादी (अहमद) से शुरू से ही धोखाधड़ी करना चाहते थे, क्योंकि उन्होंने इस बात की कोई सफाई नहीं दी कि अहमद से रकम लेने के बावजूद सेवा क्यों नहीं दी गई।”

न्यायाधीश ने कहा कि रिकॉर्ड पर ऐसी कोई सामग्री नहीं लाई गई है जो यह पता चलता हो कि उन्होंने शिकायतकर्ता को होलीकॉप्टर सेवा मुहैया कराने के लिए सक्षम प्राधिकारी से जरूरी अनुमति ली हुई थी।

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Web Title: Delhi court orders registration of FIR against directors of chartered airline

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